Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

धार्मिक चल समारोह प्रतिबंधित, क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति तक गरबा की अनुमति जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

मण्डला 7 अक्टूबर 2021

म०प्र० शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल निर्देशों के अनुपालन तथा जिला क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जिले में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फयू के प्रतिबंधों के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/342/रीडर/2021 मण्डला दिनांक 02.09.2021 को प्रभावशील रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक चल समारोह आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे। कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा। समस्त धार्मिक, पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु, अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सभी में कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन बंधनकारी होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत् चल सकेंगी। जिम, फिटनेस सेन्टर, योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए संचालित किये जा सकेंगे। 15 अक्टूबर से 100 प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा। समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम, दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि, व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। आयोजनों में कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु समस्त प्रोटोकाल का पालन किया जाना आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराया जावेगा। अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे। रामलीला का आयोजन मैदान/हॉल की क्षमता की 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे। रावण दहन के वृहद आयोजन, जिनका स्वरूप मेले समान होता है, की अनुमति नही होगी। गरबा का आयोजन सोसायटियों/कॉलोनियों/मोहल्लों में मोहल्ला वासियों/कॉलोनी वासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नही होगी।

अंतर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाद्ध रहेगा। पूरे जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। अनुमत्य आयोजनों, समारोहों में डी.जे./ बैंण्डबाजे की माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी। उक्त दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

Related posts

भू-सर्वेक्षण के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र अधिसूचित किए गए कलेक्टर ने जारी की अधिसूचना

Reva India News

आगामी त्यौहारों को लेकर चाक-चौबंद व्यवस्था की रखें पुख्ता तैयारी – कमिश्नर वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश

Reva India News

कलेक्टर श्री मिश्रा ने मलारा में किया धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किसान से करवाई खरीदी की शुरूआत केन्द्र पर आए किसानों का किया शाल-श्रीफल से स्वागत

Reva India News

Leave a Comment