मण्डला 26 नवम्बर 2021
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कोविड वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत् निर्देशों में कहा गया है कि कोविड महामारी की रोकथाम एवं बचाव संबंधी समय-समय पर जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों को निरस्त करते हुए जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर हर्षिका सिंह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् दिशा-निर्देश जारी कर आगामी आदेश पर्यन्त तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वह कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टॉफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करेंगे। समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन, मॉल प्रबन्धन, मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स एवं थिएटर में स्टॉफ को दोनों टीके लगाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मॉस्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।
