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अवैध शराब तश्करी के विरूद्ध की गई कार्यवाही

मंडला 2 फरवरी 2022

जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण व विक्रय के रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार लगातार कार्यवाही जारी रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी सीमा धुर्वे कश्यप स्वयं आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी के साथ मण्डला शहर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्किंग परिसर में पर्ल सिल्वर रंग का वाहन मारूति अल्टो क्रमांक – एमपी-20-एफए-8150 संदिग्ध स्थिति में खड़े पाए जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 52 के अंतर्गत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन के अंदर विदेशी मदिरा बकार्डी ब्लैक रम की 22 बोतल एवं सिग्नेचर की 1 बोतल बरामद की गई। अज्ञात रूप से बरामद विदेशी मदिरा एवं वाहन को जब्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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