Reva India News
कोरोना वायरसब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

पीडीएस वितरण से संबंधित दिशा-निर्देश जारी

मंडला 3 फरवरी 2022

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने पीडीएस वितरण से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल के आदेशानुसार राज्य को भारत सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्म निर्भर भारत योजना अंतर्गत दुकानों पर शेष बची दाल का वितरण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त संबंध में जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन जिला मण्डला के द्वारा जिले में भण्डारित दलहन की जानकारी अनुसार जिले के समस्त 5 प्रदाय केन्द्रों पर कुल भण्डारित मात्रा चना-247284 किग्रा., चनादाल-566 किग्रा., मसूर-150 किग्रा., तुअर दाल-147 किग्रा. है। अतः प्रदाय केन्द्रवार उक्त भण्डारित मात्रा का कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मण्डला से प्राप्त मांग अनुसार कल्याणकारी योजनान्तर्गत जिले के छात्रावासों को चनादाल-566 किग्रा., मसूर-150 किग्रा., तुअर दाल-147 किग्रा., चना-7822 किग्रा. तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला मण्डला से प्राप्त मांग अनुसार आंगनबाड़ी हेतु चना-39024 किग्रा. एवं शेष बचे चना-200438 किग्रा. का आवंटन शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जारी किया गया है जिसका वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार शेष दाल का वितरण आईसीडीएस अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी, कल्याणकारी योजनांतर्गत कल्याणकारी संस्थाओं एवं छात्रावासों में दर्ज हितग्राहियों के मान से प्रति हितग्राही एक किलोग्राम दाल का वितरण कराया जाए। उक्त संस्थाओं को वितरण के पश्चात् भी दाल शेष रहने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को ’प्रथम आओ – प्रथम पाओ’ के आधार पर प्रति परिवार एक किलोग्राम दाल का वितरण कराया जाए। उचित मूल्य दुकानों से ही निःशुल्क दाल का वितरण कराया जाए। एमपीएससीएससी के प्रदाय केन्द्रों में संग्रहित दाल का वितरण प्रदाय केन्द्र से संलग्न उचित मूल्य दुकानों को एकसमान मात्रा में अनिवार्यता प्रदाय कराई जाए। हितग्राहियों का डाटा एईपीडीएस पोर्टल पर उपलब्ध न होने के कारण हितग्राहियों को दाल का वितरण पंजी के माध्यम से कराया जाए।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि वितरण पंजी में हितग्राही का नाम, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी एवं प्राप्तकर्ता के नाम एवं हस्ताक्षर तथा दुकान स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में वितरण कराकर उनके हस्ताक्षर आवश्यक रूप से कराए जाएं। वितरण के पूर्व उचित मूल्य दुकानों एवं प्रदाय केन्द्र पर उपलब्ध दाल का भौतिक सत्यापन उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति, ब्लॉक स्तरीय से करा लिया जाए। दाल का वितरण 7 फरवरी 2022 को आयोजित अन्न उत्सव के दिवस पर नोडल अधिकारी, सतर्कता समिति एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाए। वास्तविक हितग्राहियों को दाल के वितरण का पूर्ण दायित्व सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों का होगा।

Related posts

पी.एम.ई.जी.पी. योजना के तहत हितग्राहियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

Reva India News

वृन्दावन कोतवाली के रमणरेती चौकी क्षेत्र क्षेत्र में गोलियों की तड़-तड़ाहट

Reva India News

चित्रा त्रिपाठी की खूबसूरती को देखकर चित्रा त्रिपाठी के चाहने वाले इनकी खूबसूरती को काफी ज्यादा पसंद ।

Reva India News

Leave a Comment