मंडला 11 फरवरी 2022
सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् संचालित जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का पात्र हितग्राही लाभ लें। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना की पात्रता के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो तथा आयकर दाता न हो, शासकीय अधिकारी या कर्मचारी न हो। शासकीय, अशासकीय कार्यालय में कार्यरत् मानदेय कर्मचारी न हो, अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के हितलाभ के तहत् 600 रूपए प्रतिमाह की पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं नगर पंचायत में संपर्क कर सकते हैं।
