मंडला 2 मार्च 2022
बहुविकलांग एवं मानसिक विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 600 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा आवेदक की न्यूनतम आयु 6 वर्ष या अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित विकलांग हो, बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित विकलांग होने का मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र में उल्लेख हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का होना अनिवार्य नहीं है। बहुविकलांग एवं मानसिक विकलाँग पेंशन योजना के हितलाभ के तहत् 600 रूपए प्रतिमाह की पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं नगर पंचायत में संपर्क किया जा सकता है।
