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दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव निलंबित सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी

मंडला 7 अप्रैल 2022

अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता बरतने पर नैनपुर विकासखंड की मानेगांव पंचायत के सचिव प्रेमप्रकाश जंघेला को कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पुलिया निर्माण के लिए स्थल चयन में लापरवाही बरतने तथा समुचित तकनीकि मार्गदर्शन प्रदान नहीं करने पर जनपद पंचायत नैनपुर के सहायक यंत्री बसंत मरकाम को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ए.के. वर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मानेगांव बहेरा टोला में रू. 10 लाख की लागत से पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसमें रू. 5 लाख का अग्रिम आहरण 5 फरवरी 2022 को संबंधित ऐजेंसी द्वारा किया जा चुका है। स्थल पर 1000 मिली मीटर डायमीटर के 3 रो का पाईप कल्वर्ट बनाया जा रहा है, जिसकी लम्बाई 22.50 मीटर है। पुलिया का निर्माण जिस स्थान पर कराया जा रहा है, वहां वर्तमान में कोई मार्ग नही है। पुलिया के एक किनारे की तरफ दोनों दिवालों के बीचों-बीच सागौन के वृक्ष लगे हैं एवं पुलिया के आगे एवं पीछे भी अनेक वृक्ष लगे हुए हैं। पुलिया में पानी की आवक का पर्याप्त कैचमेन्ट भी नहीं है। अर्थात् स्थल को देखते हुए 3 रो पाईप कल्वर्ट का प्रावधान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा नाली निर्माण कार्य हेतु 1.86 लाख का आहरण किया जा चुका है, किन्तु आज दिनांक तक नाली निर्माण का कार्य नहीं कराया गया है। जनभागीदारी मद से सीढी निर्माण हेतु 2.49 लाख की राशि जनभागीदारी योजना के खाते में जमा की गई थी किन्तु सीढी निर्माण कार्य स्वीकृत न होने के कारण उक्त राशि का आहरण कर संबंधितों को वापिस कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रेमप्रकाश जंघेला द्वारा सचिव पद पर रहते हुए अपने कार्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता बरती गई है जिसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत नैनपुर निर्धारित किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसी प्रकार सहायक यंत्री बसंत मरकाम को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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