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अब अवैध उत्खनन में होगा चार गुना जुर्माना, वाहन होगें राजसात

मण्डला 14 अप्रैल 2022

सहायक खनि अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य शासन द्वारा नियमों में संशोधन करते हुए गौण खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करते हुए पाए जाने पर पहले होने वाले जुर्माने में चार गुना की बढ़ोत्तरी कर दी है। म0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 एवं 19 अनुसार अवैध पाये जाने पर रायल्टी का 15 गुना के साथ वाहन के अनुसार निर्धारित पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि जो ट्रेक्टर ट्राली में 25 हजार रूपए से लेकर ट्रक एवं डम्फरों में 4 लाख रूपये तक जुर्माना निर्धारित किया गया है। नये नियमों में अपराध का प्रशमन नहीं करने पर वाहन राजसात किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। नये नियमों के अनुसार चिरईडोंगरी में जब्त ट्रेक्टर ट्रालियों में 50750 रूपए एवं ट्रक व डम्फर में 316500 रूपए प्रति वाहन अर्थदण्ड आरोपित कर जमा कराया गया है।

सहायक खनि अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि राज्य शासन द्वारा म०प्र० राज्य खनिज निगम के माध्यम से जिले की 26 रेत खदानों को ई-टेण्डर के माध्यम से 40 करोड़ रूपये वार्षिक दर पर मेसर्स अष्टवक आई0टी0 साल्यूशंस प्रा0 लि0 मुम्बई को आवंटित की गई है, जिनमें से तहसील मण्डला में ग्राम बम्हनी नं0 4 के ख0क0 670 रकवा 2.023 हे0, ग्राम सिलगी नं0 2 ख०क0 786 रकवा 3.800 हे0 ग्राम देवगांव ख0क0 1 रकवा 2.00 हे0, ग्राम गुरारखेड़ा ख०क0 228 रकवा 1.00 हे0, ग्राम बकछेरादौना ख०क0 370 रकवा 3.700 हे0, तथा ग्राम बिछिया में ग्राम नारा ख०क0 348 रकवा 2.00 हे0, ग्राम मैनपुरी ख०क0 165 रकवा 1.800 हे0, ग्राम पीपरी रैयत ख०क0 259 रकवा 1.000 हे0, एवं तहसील घुघरी में ग्राम रयगांव ख0क0 275 रकवा 2.900 हे0, ग्राम करेगांव ख०क0 62 रकवा 4.00 हे0 ग्राम घुघरी ख०क0 807 रकवा 3.240 हे0, ग्राम गरैया ख0क0 01 रकवा 2.00 हे0, किसली ख०क0 486 रकवा 2.00 हे0, ग्राम पौंड़ीमाल ख0क0 01 रकवा 3.00 हे0 तथा तहसील नैनपुर में भड़िया ख0क0 01 रकवा 1.44 हे0 क्षेत्र, ग्राम इन्द्री ख०क0 719 रकवा 4.68 हे0, बहेरी ख०क0 100 रकवा 1.00 हे0 कुल 17 खदाने वर्तमान में संचालित है।

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