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रेवा इंडिया मुख्य समाचार मण्डला 23 मई 2022

आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित

 

मण्डला 23 मई 2022

महिला एवं बाल विकास परियोजना निवास के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्र मोहगाँव में आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए पात्र महिला अभ्यर्थी के आवेदन 28 मई 2022 तक आमंत्रित किए गए हैं। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए ग्राम की 18 वर्ष से 45 वर्ष की महिला अभ्यर्थी होनी चाहिए। सहायिका के लिए अनिवार्यतः पाँचवी उत्तीर्ण आवेदिकायें कार्यालयीन समय पर कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना निवास अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र मोहगाँव में कार्यालयीन समय में निर्धारित अवधि तक आवेदन जमा कर सकते हैं। जानकारी का विस्तृत अवलोकन ग्राम पंचायत, परियोजना कार्यालय, जनपद कार्यालय एवं तहसील कार्यालय में किया जा सकता है।

 

 

 

 

 

 

आईटीआई में सीडब्ल्यूएसएन के लिए उपलब्ध 30 शीट

 

मण्डला 23 मई 2022

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कक्षा 10वी उत्तीर्ण सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के लिए आईटीआई में 30 शीट उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण व कोर्स में पात्र सीडब्ल्यूएसएन छात्र एडमिशन ले सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अब तक 15536 कृषकों ने कराया स्लॉट बुकिंग, 5465 को भेजे गए एसएमएस

 

मण्डला 23 मई 2022

रबी विपणन वर्ष 2022-23 के लिए जिले में गेहूं विक्रय के लिए 53 केन्द्र बनाये गए हैं। इन केन्द्रों पर 15536 कृषकों द्वारा स्लॉट बुकिंग कराया गया है एवं जिन कृषकों के द्वारा स्लॉट बुकिंग नहीं कराया गया था, इन कृषकों में से शासन स्तर से 5465 कृषकों को गेहूं विक्रय हेतु एस.एम.एस. भेजे गए हैं। इनमें से 10245 कृषकों के द्वारा जिले के उपार्जन केन्द्रों में 437854.49 क्विंटल गेहूं की उपज का विक्रय किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी कृषकों से अनुरोध किया है कि कृषक उपार्जन केन्द्र में उपार्जन साफ-सुथरी एवं एफ.ए.क्यू. मापदण्ड के अनुरूप तैयार करके ही लाएं।

 

 

 

 

 

 

जनपद अध्यक्ष एवं जि.पं. सदस्य पद के लिए आरक्षण से संबंधित कार्यवाही कलेक्ट्रेट में 25 मई को

 

मण्डला 23 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

मंडला जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को जिला पंचायत सभाकक्ष में

 

मण्डला 23 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से जिला पंचायत मंडला सभाकक्ष में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नैनपुर जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को झंकार भवन में

 

मण्डला 23 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से झंकार भवन में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बिछिया जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को जनपद मंडला सभाकक्ष में

 

मण्डला 23 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से जनपद पंचायत मंडला सभाकक्ष में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घुघरी जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को रजा फाऊंडेशन मंडला में

 

मण्डला 23 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से रजा फाऊंडेशन भवन मंडला में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

निवास जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को योजना भवन में

 

मण्डला 23 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से जिला योजना भवन सभाकक्ष में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

मवई जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को टाऊनहॉल में

 

मण्डला 23 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से नगरपालिका परिषद के टाऊनहॉल में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

मोहगांव जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को जिला पंचायत सभाकक्ष (पुराना)

 

मण्डला 23 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से जिला पंचायत मंडला सभाकक्ष (पुराना) में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

नारायणगंज जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को अवंतीबाई स्कूल के हॉल क्रमांक-1 में

 

मण्डला 23 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से रानी अवंती बाई कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हॉल क्रमांक-1 में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

बीजाडांडी जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को अवंतीबाई स्कूल के हॉल क्रमांक-2 में

 

मण्डला 23 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से रानी अवंती बाई कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हॉल क्रमांक-2 में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

7वी एवं 9वी की प्रवेश परीक्षा 25 मई को

 

मण्डला 23 मई 2022

कक्षा 7वी एवं 9वी में जिन छात्राओं ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था उनकी प्रवेश परीक्षा 25 मई 2022 को प्रातः 10:30 से 1 बजे तक विद्यालय में संपन्न होगी। छात्राओं का विद्यालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है।

 

 

 

 

 

 

 

 

जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य मेला 25 एवं 26 मई को

 

मण्डला 23 मई 2022

जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन जिला चिकित्सालय में 25 एवं 26 मई 2022 को किया जायेगा। स्वास्थ्य मेले में हितग्राहियों का पंजीयन कर गंभीर बीमारियों की शीघ्र पहचान करते हुये आवश्यक उपचार प्रदाय किया जायेगा। मेले का उद्देश्य शीघ्र निदान के लिये स्क्रीनिंग, चिकित्सकीय परामर्श, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार प्रदाय करने के साथ पैथोलॉजी जांच अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाऐं रैफरल एवं फॉलोअप सेवाएं सुलभतापूर्वक निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी। स्वास्थ्य मेले में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की फोर-डी जांच किडनी संबंधी रोग रक्तचाप, ह्दय रोग, श्वसन रोग, मुख, स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर, मूत्र रोग प्रसूति एवं स्त्री रोग, क्षय रोग, दंत रोग, शिशु रोग, चर्म रोग, नेत्र रोग, हड्डी रोग, कुष्ठ रोग एवं मानसिक रोग का उपचार, जांच परीक्षण एवं आवश्यक दवाईयों का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

मेले में सभी हितग्राहियों की डिजिटल हेल्थ आई0डी0 भी बनाई जायेगी जिसके लिये आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड से संबंधित मोबाइल नम्बर की जानकारी साथ लेकर आना है। मेले में पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी बनाये जायेंगे। आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज परिवार समग्र आई0डी0, राशन कार्ड, फोटो आई0डी0 जैसे वोटर कार्ड आधार कार्ड साथ लेकर आयें।

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