पुनरीक्षण के लिए मतदान केन्द्रवार योजना बनाएं – विवेक पोरवाल
बैठक में नामावली प्रेक्षक ने दिए निर्देश
मण्डला 24 नवम्बर 2022
मतदाता जागरूकता एवं निर्वाचक नामावली के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से नियुक्त नामावली प्रेक्षक विवेक पोरवाल आज मंडला के दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम ने श्री पोरवाल का पुष्पगुच्छ एवं पौधा भेंट कर स्वागत किया। योजना भवन में नामावली प्रेक्षक श्री पोरवाल ने राजनैतिक पदाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होने ज़िले में चल रही मतदाता जागरूकता गतिविधियां, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चले पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं निर्वाचन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में नामावली प्रेक्षक विवेक पोरवाल ने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इस कार्य को पूरी गंभीरता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से शेष न रहे। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए मतदान केन्द्रवार योजना बनाएं। इस कार्य में राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए का भी सहयोग प्राप्त करें। हायरसेकंडरी स्कूलों तथा महाविद्यालयों पर दर्ज बच्चों पर फोकस करें। जिन बच्चों के नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं उन्हें चिन्हित करें तथा संबंधित संस्थाओं के शिक्षकों का सहयोग प्राप्त करते हुए फॉर्म-6 भरवाने की कार्यवाही करें। जो भी फॉर्म प्राप्त होते हैं उन्हें तत्काल गरूड़ ऐप पर अपलोड करें। उन्होंने पुनरीक्षण कार्य का प्रचार-प्रसार स्थानीय भाषा में भी करने के निर्देश दिए। श्री पोरवाल ने ईपी रेशो, जेंडर रेशो तथा आधार कलेक्शन की विधानसभावार समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
निर्वाचन कार्य में रिकार्ड कीपिंग महत्वपूर्ण
नामावली प्रेक्षक विवेक पोरवाल ने कहा कि निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में बीएलओ एवं सुपरवाईजर के कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। चुनाव की शुद्धता मतदाता सूची की शुद्धता पर निर्भर रहती है। अतः पुनरीक्षण कार्य की हर स्तर से प्रभावी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। मतदान कार्य में लगे हुए सभी अधिकारी, कर्मचारी निष्पक्ष रहकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी कार्यों में रिकार्ड कीपिंग का बहुत महत्व होता है। संबंधितों को लिखित में ही जानकारियां प्रदाय करते हुए पावती सुरक्षित रखें। उन्होंने निर्वाचन संबंधी बैठकों की वीडियोग्राफी कराने तथा कार्यवाही विवरण जारी करने के निर्देश दिए।
मंडला की पहचान शांत और निष्पक्ष चुनाव से
राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए नामावली प्रेक्षक विवेक पोरवाल ने कहा कि मंडला जिला शांत और निष्पक्ष चुनाव के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से आव्हान किया कि वे भी पुनरीक्षण कार्य में सहयोगी बनें। मतदाता सूची में नाम जोड़ने अथवा हटाने के संबंध में उनके पास जो भी जानकारी रहती है उसे वे संबंधित अधिकारियों से साझा करें। किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से संपादित करने के लिए जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों में सामंजस्य आवश्यक है। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर भी चर्चा की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया प्रेजेंटेशन
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिका सिंह ने योजना भवन में नामावली प्रेक्षक की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में फोटोयुक्त मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा युवा मतदाताओं के मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चल रही गतिविधियों के बारे में बताया। कलेक्टर ने बताया कि नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए हायरसेकंडरी स्कूल एवं महाविद्यालय स्तर पर भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ईपी रेशो एवं जेंडर रेशो के संबंध में मतदान केन्द्रवार रणनीति बनाई गई है। श्रीमती सिंह ने बैगा जनजाति के मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए जिला स्तर से किए जा रहे प्रयासों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी।

कलेक्टर ने ग्रामीणों को दी पेसा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी
विशेष ग्रामसभा में कलेक्टर ने की सहभागिता
मण्डला 24 नवम्बर 2022
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जनपद पंचायत मंडला के ग्राम भैंसादाह एवं सुरजपुरा में आयोजित विशेष ग्रामसभा में सहभागिता करते हुए उपस्थित ग्रामीणों को पेसा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा को अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो ग्रामसभा को सशक्त बनाएंगी। जल, जंगल और जमीन से संबंधित अधिकार भी ग्रामसभा को प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसएस मरावी सहित संबंधित अधिकारी तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि पेसा अधिनियम के माध्यम से जनजातियों को सशक्त और समर्थ बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा में ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम संबंधित पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो। साधारणतः ग्राम के लिए एकसभा होगी, परंतु किसी टोला, मजरा के मतदाताओं की मंशा के अनुरूप एक से अधिक ग्रामसभाओं का भी गठन किया जा सकेगा। श्रीमती सिंह ने ग्रामसभा के गठन हेतु प्रस्ताव की प्रक्रिया एवं अध्यक्ष के चयन के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामसभा के सम्मिलन की अध्यक्षता अनुसूचित जाति के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो ग्राम पंचायत का सरपंच, उपसरपंच या पंच न हो। अध्यक्ष का कार्यकाल आगामी ग्रामसभा की तिथि तक रहेगा। ग्राम पंचायत का सचिव ग्रामसभाओं का पदेन सचिव रहेगा। श्रीमती सिंह ने बताया कि ग्रामसभा के सदस्यों के 10 प्रतिशत या 25 सदस्य जो भी कम हों द्वारा मौखिक या लिखित आवेदन किए जाने पर अध्यक्ष द्वारा 7 दिवस के भीतर ग्रामसभा का सम्मिलन बुलाना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को ग्रामसभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन बाजार तथा मेलों के प्रबंधन की भी शक्तियाँ होंगी। प्रत्येक ग्रामसभा के लिए पृथक से खाता खोला जाएगा जिसके संचालन के लिए ग्रामसभा अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों का चयन करेगी जिनमें कम से कम एक महिला होगी। इन सदस्यों में कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत का सरपंच, उपसरपंच, पंच या उनके परिवार का सदस्य नहीं होगा। श्रीमती सिंह ने पेसा एक्ट के तहत गठित होने वाले शांति एवं विवाद निवारण समिति के संबंध में बताया कि समिति में निवासरत अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा तथा इस समिति में कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया जाएगा। यह समिति पारंपरिक पद्धति से ग्राम के विवाद के निवारण का कार्य करते हुए शांति बनाए रखने की दिशा में कार्य करेगी। श्रीमती सिंह ने बताया कि ग्रामसभा किसानों की आर्थिक स्थिति के अनुसार कृषि हेतु योजनाएं बनाएगी। पटवारी एवं बीटगार्ड विभाग के वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में वर्ष में एक बार ग्रामसभा को अद्यतन राजस्व एवं वन अभिलेख उपलब्ध कराएंगे। कलेक्टर ने ग्रामीणों को भू-अर्जन के परामर्श, पुर्नव्यवस्थापन के लिए जनसुनवाई, जल संसाधनों का प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, मत्स्य पालन, खान और खनिज, वनोपज, साहूकारी, हितग्राहियों का चिन्हांकन तथा मादक पदार्थ नियंत्रण आदि के संबंध में किए गए प्रावधानांे से अवगत कराया। कलेक्टर ने स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, पीडीएस दुकान सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों से फीडबैक लिया।

पेसा एक्ट के संबंध में जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला संपन्न
मण्डला 24 नवम्बर 2022
जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पेसा एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराने के उद्देश्य से डाईट मंडला में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे पेसा एक्ट के तहत किए गए प्रावधानों का अध्ययन करते हुए उनसे जनसामान्य को अवगत कराएं।
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा के गठन, प्रस्ताव प्रक्रिया, अध्यक्ष का चयन, सम्मिलन की प्रक्रिया, अभिलेख संधारण, ग्रामसभा निधि, शांति एवं विवाद निवारण समिति, भूमि प्रबंधन, जल संसाधनों की योजना और प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, मत्स्य पालन, खान और खनिज, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, गौंण वनोपज का परंपरागत प्रबंधन एवं संबंधित अधिकार, बाजारों तथा मेलों पर नियंत्रण तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए हितग्राहियों के चिन्हांकन एवं चयन आदि के संबंध में किए गए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश तेकाम सहित अन्य जिला पंचायत सदस्य तथा समस्त जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत रानी बाटड, वन मंडलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्व अधिकारियों ने किया मतदान केन्द्रों का निरीक्षण
मण्डला 24 नवम्बर 2022
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डला एवं सहायक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी, नायब तहसीलदार बम्हनी ने मतदान केंद्र 245 पटपरा, 227 आमानाला एवं 228 आमानाला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित बीएलओ को पुनरीक्षण संबन्धी कार्य के निर्देश दिए। बीएलओ से उनके द्वारा किये जा रहे कार्य प्रगति की जानकारी ली गई तथा 18-19 वर्ष के अधिक से अधिक नवीन एवं पात्र महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि बीएलओ को प्राप्त रजिस्टर को अद्यतित करने के साथ ही नॉन स्टेंडर्ड फोटो (धुंधली, अस्पष्ट, बिना फ़ोटो) वाले मतदाताओं की फ़ोटो बदलें।

उद्यम क्रांति योजना: उद्योग, सर्विस, व्यवसाय हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित
मण्डला 24 नवम्बर 2022
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डला में मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में विनिमार्ण हेतु 50 हजार से 50 लाख तक सेवा, खुदरा व्यवसाय हेतु 50 हजार से 25 लाख तक का ऋण प्रकरणों का आवेदन समस्त पोर्टल से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं।
पात्रता- आवेदक को 8 वी कक्षा उत्तीर्ण, 18 से 45 आयु वर्ग के हों तथा जिनकी परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रू से कम हो वो पात्र हैं। जैसे- मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आवश्यक लायसेन्स व अन्य दस्तावेज। अब आवेदकों को विनिर्माण उद्योग स्थापना के लिए 50 हजार रूपए से 50 लाख तक तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय इकाई के लिए 50 हजार से 25 लाख तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। योजना में 3 प्रतिशत त्रैमासिक दर से 7 वर्ष तक की अवधि हेतु ब्याज अनुदान एवं सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क 7 वर्ष तक प्रतिपूर्ति के रूप में देय है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डला एवं बैंकों से किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालीन समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पेसा एक्ट की जानकारी देने हो रहा ग्रामसभाओं का आयोजन
मण्डला 24नवम्बर 2022
पेसा एक्ट के प्रावधानों से ग्रामीणजनों को अवगत कराने के उद्देश्य से 20 नवंबर से 3 दिसंबर तक चरणबद्ध रूप से विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामसभाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार पेसा एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए 25 नवंबर को बिछिया विकासखंड के भवान, कोसमपानी, गुबरी, खुलवा, औरई रैयत, मानिकपुर रैयत, कुरवाही, चरगांव, धुतका, तिलरी, बटवार एवं कटंगामाल में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। मवई विकासखंड के पंचायत अतरिया, धनगांव माल, अमवार में ग्रामसभा आयोजित की जाएंगी। घुघरी विकासखंड के छिवलाटोला, मदनपुर, पाटन, सिंघनपुरी, तेलनदेह, खोड़ाखुदरा, खम्हरिया एवं पीपरदौन में ग्रामसभा आयोजित की जाएंगी। निवास विकासखंड के भानपुर बिसौरा, भानपुर टोला, गढ़बिसौरा एवं खम्हरिया टोला, कोहका, पोंड़ी, झिझरा, कदवा रैयत, सरसवाही, कोहरी, मुडझौर, महरासिवनी, खमरिया माल तथा खम्हरिया रैयत में ग्रामसभा आयोजित की जाएंगी।
26 नवंबर को इन ग्रामों में होंगी ग्रामसभाएँ
पेसा एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराने के लिए 25 नवंबर को बिछिया विकासखंड के साहपुर, बुधनवारा, बुंदेलीखोह, मुवाला, खीसी वनग्राम, भवरताल, उमरडीह, मलारा, अरौली, अतरचुहा, कटंग रैयत, खटिया नारंगी, मोचा, राता, डुंगरिया एवं दानीटोला में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा। मवई विकासखंड के पंचायत अतरिया एवं धनगांव माल में ग्रामसभा आयोजित की जाएंगी। घुघरी विकासखंड के खुडिया, डूंडादेही, बिजौरा, पद्दीकोना, बनेहरी, गोरखपुर, ककनू एवं धोबावार में ग्रामसभा आयोजित की जाएंगी। निवास विकासखंड के अमगवां, बिझौली, घुरनेर, पिपरिया, अमदरी, कटंगसिवनी, मवईमाल, मवई रैयत, भरद्वारा माल, भरद्वारा रैयत, पाडरपानी, जिलहटी, चौदस, मानिकपुर, मझगांव एवं जिलहटा में ग्रामसभा आयोजित की जाएंगी।

आईटीआई में प्लेसमेंट ड्राइव आज
मण्डला 24 नवम्बर 2022
प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ने बताया कि शासकीय आईटीआई मंडला में 25 नवंबर 2022 प्रातः 10ः30 बजे से व्ही.ई. कमर्शियल पीथमपुर कंपनी द्वारा अप्रेंटिसशिप प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केवल टर्नर, फिटर, मशीनिष्ट, डीजल मैकेनिक, ट्रेड के ही आईटीआई उतीर्ण पुरुष प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। अभ्यर्थी इस दिन अपने दस्तावेज में मूल फोटो एवं रिज्यूम के साथ शासकीय आईटीआई मंडला में उपस्थित हो सकते हैं। कंपनी द्वारा ऑनलाइन प्रारम्भिक चयन किया जायेगा। इसमें केवल 18 वर्श से 23 वर्श तक के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। कंपनी में चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा स्आइपेंड एवं अन्य सुविधायें दी जायेंगी। अप्रेंटिसशिप की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी।

इन्द्री एवं निवारी में शिविर आज
मण्डला 24 नवम्बर 2022
सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण के लिए ग्राम स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 नवंबर को तहसील नैनपुर के अंतर्गत इन्द्री एवं निवारी में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन्द्री में आयोजित शिविर में इन्द्री के अतिरिक्त पांडीवारा एवं तिलई के आवेदक सम्मिलित होंगे। शिविर में पीएम किसान, ईकेवाईसी एवं राजस्व वसूली संबंधी कार्य भी किए जाएंगे।
तहसील कार्यालय मंडला में शिविर आज
शासन की विविध योजनाओं के क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों को समयावधि में शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से 25 नवंबर को तहसील मंडला में शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें राजस्व निरीक्षक मंडल मंडला के हितग्राही उपस्थित रहेंगे। शिविर में सीएम हेल्पलाईन, पीएम किसान, सीएम किसान, नक्शा शुद्धिकरण, त्रुटिसुधार, स्वामित्व योजना, आवासीय भू-अधिकार योजना एवं वसूली संबंधी कार्य किए जाएंगे।
तहसील कार्यालय सलवाह में लगेगा शिविर
शासन की विविध योजनाओं के क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों को समयावधि में शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से 25 नवंबर को तहसील मंडला में शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें राजस्व निरीक्षक मंडल सलवाह के हितग्राही उपस्थित रहेंगे। शिविर में सीएम हेल्पलाईन, पीएम किसान, सीएम किसान, नक्शा शुद्धिकरण, त्रुटिसुधार, स्वामित्व योजना, आवासीय भू-अधिकार योजना एवं वसूली संबंधी कार्य किए जाएंगे।

विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित होगी विभिन्न गतिविधियाँ
मण्डला 24 नवम्बर 2022
कलेक्टर हर्षिका सिंह ने सामाजिक न्याय विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की आगामी 3 दिसंबर को मनाये जाने वाले विश्व दिव्यांग दिवस के आयोजन के संबंध में बैठक ली। बैठक में उन्होने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए प्रातः से लेकर शाम तक गतिविधियां आयोजित करें। बैठक में उन्होंने प्रातः स्टेडियम ग्राउंड में दिव्यांगजनों के लिए खेल गतिविधियों आयोजित करने के निर्देश दिए। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दोपहर 12:30 बजे तनखा मेमोरियल स्कूल में डीडीआरसी भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान परिसर में दिव्यांगजनों के लिए रोज़गार स्वरोजगार के कैंप लगेंगे। दिव्यांगजन इस शिविर में भाग लेने के लिए अपने साथ आधार कार्ड, फोटो, पासबुक की छायाप्रति तथा दिव्यांगता सर्टिफिकेट जरूर लाएं। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे से दिव्यांगजनों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेंटिंग एवं प्रश्न प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आरसीटी एवं आईटीआई के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करें।

खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम का निरीक्षण
मण्डला 24 नवम्बर 2022
जिला आपूर्ति अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर मंडला के निर्देशानुसार खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा होटलों एवं प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि अनुभाग मण्डला स्थित होटल, प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग हेतु सहायक आपूर्ति अधिकारी मण्डला के.पी.एस मरावी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मण्डला आर.एस बरकडे एवं शिवराज सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। बिंझिया जबलपुर रोड स्थित गुप्ता मिष्ठान भण्डार प्रो. किशन गुप्ता से 2 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, कछवाहा होटल प्रो. शुभम कछवाहा से 2 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, कटरा बाईपास स्थित अपना ढ़ावा के प्रबंधक हसन खान से 3 नग घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया।
बिछिया अनुभाग में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग हेतु कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजघर साकेत एवं पीतम डेहरिया द्वारा निरीक्षण किया गया। अंजनिया हाईवे वाईपास स्थित गुरू ढ़ावा से 1 नग घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किया गया। इस प्रकार कुल 8 नग घरेलू गैस सिलेण्डर एवं गैस चूल्हा भटटी जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 24854 रूपये का व्यावसायिक उपयोग करते पाये जाने के कारण दृविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश, 2000 के उल्लघंन के तहत जब्त कर कार्यवाही की गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण निर्मित किया गया है।

पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के अंतर्गत मतदान केन्द्रों पर दावे-आपत्तियाँ आमंत्रित
मण्डला 24 नवम्बर 2022
अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों पर दावे-आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कोई भी मतदाता जो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हो, वह संबंधित मतदान केन्द्र के बीएलओ के पास पहुंचकर अपना नाम जुड़वा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त नवीन सुविधा के अनुसार अर्हता तिथि 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 एवं 1 अक्टूबर 2023 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति भी अपना नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसे मतदाता जिनके ईपिक कार्ड में कोई त्रुटि हो, वे भी अपने बीएलओ से उक्त त्रुटि का सुधार करा सकते हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पात्र मतदाताओं के अधिक से अधिक नाम जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं तथा सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर बीएलओ के कार्य की समीक्षा करते रहें। इसी क्रम में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम द्वारा 24 नवंबर 2022 को मोहगांव जनपद पंचायत के बीएलओ के कार्य की समीक्षा की गई। उनके द्वारा बीएलओ रजिस्टर में संलग्न पत्रकों के बारे में बीएलओ को बताया गया कि बीएलओ रजिस्टर के पत्रक-1 में उस मतदान केन्द्र के ऐसे क्षेत्र, अपार्टमेंट जो मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, का विवरण अंकित करना है। पत्रक-2 में बीएलओ को अपने मतदान केन्द्र में नये रहने आए या किसी कारण से छूट गये योग्य व्यक्तियों, परिवारों के नाम दर्ज करना है। पत्रक-3 में बीएलओ को अपने मतदान केन्द्र की गृह संख्यावार महिला, पुरूष एवं 18$ के मतदाताओं की संख्या भरना है तथा पत्रक-4 में बीएलओ को अपने मतदान केन्द्र की गृह संख्यावार परिवारों की सदस्य संख्या से पत्रक-3 में दर्ज 18$ आयु से उनका अंतर एवं 1 जनवरी 2023 तथा 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सदस्यों की संख्या दर्ज करना है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीएलओ रजिस्टर के अंत में संलग्न चारों पत्रकों में अपने मतदान केन्द्र से संबंधित उपरोक्त संख्यिकी जानकारी अनिवार्य रूप से भरने के निर्देश दिये गये।

