Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मण्डला 2 मार्च 2023

महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करेगी लाड़ली बहना योजना – हर्षिका सिंह

बैठक में कलेक्टर ने दिए पात्र महिलाओं का चिन्हांकन करने के निर्देश

 

मण्डला 2 मार्च 2023

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के संबंध में आयोजित बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना 5 मार्च से प्रारंभ होनी है अतः संबंधित अधिकारी महिलाओं के चिन्हांकन सहित अन्य आवश्यक कार्यवाहियां समय रहते पूर्ण करना सुनिश्चित करें। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह की राशि प्रदाय की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत रानी बाटड, अपर कलेक्टर मीना मसराम, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्वेता तड़वे, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी एवं महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी योजना के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों का अध्ययन करते हुए गंभीरतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समग्र आईडी से 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं की सूची तैयार करें तथा उनमें से पात्र महिलाओं का चिन्हांकन करने की कार्यवाही करें। कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए। श्रीमती सिंह ने कोर कमेटियों की जानकारी देते हुए निर्देशित किया कि पंचायत स्तर पर गठित समिति के सदस्यों के मध्य क्षेत्र का विभाजन कर जिम्मेदारी सौंपे। उन्होंने मुनादी आदि के द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा घर-घर जाकर पात्र महिलाओं के फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि महिला बाल विकास, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा जन अभियान परिषद सहित अन्य विभागों का मैदानी अमले से फॉर्म भरवाने की कार्यवाही कराएं। इसी प्रकार योजना के क्रियान्वयन में स्व-सहायता की दीदियों से भी सहयोग प्राप्त करें। बैठक में कलेक्टर ने फॉर्म की पोर्टल पर प्रविष्टि, प्रशिक्षण, आपत्ति निराकरण समिति, नियमित परीक्षण एवं सत्यापन सहित अन्य विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने 5 मार्च को होने वाले मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।

 

23 से 60 वर्ष की ये महिलाएं होंगी पात्र

 

योजना के तहत पात्रता की जानकारी देते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत आवेदक महिला म.प्र. की मूल निवासी होनी चाहिए। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकेंगी। महिला की उम्र एक जनवरी की स्थिति में 23 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

 

ऐसी महिलाएं होंगी अपात्र

 

कलेक्टर ने बताया कि योजना के तहत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो किन्तु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार वे महिलाएं भी अपात्र होंगी जो सरकार की किसी भी योजना के तहत एक हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक हो। परिवार का कोई सदस्य बोर्ड, निगम, मंडल या उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो। परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो। परिवार के सदस्यों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार में ट्रेक्टर सहित 4 पहिया वाहन हो।

 

आवेदन के समय महिला को उपस्थित होना आवश्यक

 

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि पात्र महिलाओं से कैम्प तथा घर-घर संपर्क कर फॉर्म भरवाने की कार्यवाही की जाएगी। आवेदन के समय आवेदक महिला को उपस्थित रहना आवश्यक है। फॉर्म प्रविष्टि के दौरान उसकी लाईव फोटो ली जाएगी। आवेदक महिला को अपने साथ आधार कार्ड, परिवार/स्वयं की समग्र आईडी एवं आधार से लिंक्ड मोबाईल नंबर लाना होगा।

 

क्रियान्वयन की समय-सीमा

 

बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बताया कि योजना का शुभारंभ 5 मार्च से किया जाएगा। शासन द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अनुसार 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। 1 मई 2023 को अनन्तिम सूची जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर प्राप्त आपत्तियां 15 मई तक की जा सकेंगी जिनका निराकरण 16 से 30 मई के मध्य किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची 31 मई 2023 को जारी की जाएगी। 10 जून को राशि का अंतरण किया जाएगा। आगामी माहों में भुगतान हेतु प्रत्येक माह की 10 तारीख नियत है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सामाजिक सद्भाव एवं समरसता ने मनाएँ त्यौहार – हर्षिका सिंह

शांति समिति की बैठक संपन्न

 

मण्डला 2 मार्च 2023

होली, चैतीचांद एवं शब-ए-बारात त्यौहार के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि जिलेवासी आगामी होली, चैतीचांद, शब-ए-बारात सहित अन्य त्यौहार को शांति एवं सामाजिक सद्भाव के साथ मनाएं। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, उपाध्यक्ष अखिलेश कछवाहा, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अपर कलेक्टर मीना मसराम, एडिशनल एसपी गजेन्द्र कंवर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी तथा शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने कहा कि विगत वर्षों में कोविड प्रतिबंधों के कारण पर्व एवं त्यौहार विस्तृत रूप में नहीं मनाए गए थे। वर्तमान में परिस्थितियां बेहतर हैं अतः सभी लोग अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पर्वों को जिले की परंपरा के अनुरूप सौहाद्रपूर्ण वातावरण में मनाएं। साथ ही वातावरण को भी सकारात्मक रखें। होलिका दहन मुख्य मार्गों पर अथवा सार्वजनिक चौराहों के बीच में न करें। होलिका दहन से बिजली एवं टेलीफोन के तार को नुकसान न हो। अंजान व्यक्ति पर जबरन रंग या गुलाल न डालें। आपत्तिजनक नारेबाजी, उद्घोष न करंे। विधिवत अनुमति प्राप्त कर ही निर्धारित मार्ग से ही रैली, जुलूश निकालें। आवागमन अवरूद्ध न होने दें। बैठक में कलेक्टर ने आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था हेतु एम्बूलेंस,ं पैरामेडीकल टीम तथा फायरब्रिगेड तैनात रखने के निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्व के दौरान नगर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, अतिरिक्त जल प्रदाय करें तथा विद्युत कटौती न करें।

 

डीजे बजाया तो एक लाख का बंधपत्र

 

बैठक में समिति सदस्यों द्वारा बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई जिस पर कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि पर्वों के दौरान डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। अनुमति लेकर ही ध्वनिविस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने एडिशनल एसपी तथा एसडीएम को निर्देशित किया कि वे स्वयं विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करें। डीजे संचालित पाए जाने, बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किए जाने तथा रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किए जाने पर 107/116 तथा एक लाख रूपए का बंधपत्र की कार्यवाही करें।

 

बाईकर्स पर रहेगी नजर

 

बैठक में पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने पर्वों के दौरान की जाने वाली पुलिस व्यवस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्वों के दौरान तेज गति से वाहन चलाने वाले युवाओं पर विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि त्यौहारों के दौरान शराब पीकर गाड़ी न चलाएं तथा यातायात के नियमों का पालन करें। आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया कि होली एवं आगामी पर्व-त्यौहारों के मद्देनजर अवैध शराब एवं परिवहन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करें।

 

प्राकृतिक रंगों का करें प्रयोग

 

कलेक्टर ने शांति समिति के सदस्यों एवं जिलेवासियों से अपील की है कि मंडला जिला ऑर्गेनिक जिले के रूप में प्रदेश एवं देश में पहचाना जाता है, ऐसे में हम सभी को आगामी होली एवं अन्य त्यौहारों के दौरान प्राकृतिक रंगो का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की है कि अपने आसपास प्राकृतिक रंगों के प्रयोग के लिए जागरूकता प्रसारित करें। श्रीमती सिंह ने आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि होली एवं आगामी पर्व-त्यौहारों के मद्देनजर अवैध शराब एवं परिवहन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जिला चिकित्सालय सहित ब्लॉक स्तर पर भी जरूरी अमले की तैनाती एवं व्यवस्था के निर्देश दिए।

 

शब-ए-बारात के लिए करें जरूरी व्यवस्था

 

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने बैठक में कहा कि होली के साथ-साथ शब-ए-बारात का त्यौहार भी मनाया जाएगा। संबंधित विभाग शब-ए-बारात त्यौहार के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं बनाएं। उन्होंने प्रशासन एवं पुलिस को समन्वय बनाते हुए विशेष स्थानों पर अमले की तैनाती करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने पुलिस अमले को निर्देशित किया कि शब-ए-बारात त्यौहार एवं नमाज के दौरान स्थान विशेष पर पुलिस अमले की तैनाती एवं यातायात संबंधी व्यवस्था पुख्ता रखें।

 

 

 

 

 

 

 

 

कलेक्टर ने की राजस्व विभाग के सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा

 

मण्डला 2 मार्च 2023

राजस्व विभाग के तहत लम्बित सीएम हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि सभी राजस्व अधिकारी प्रत्येक प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करते हुए समय-सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें। फरवरी माह में प्राप्त होने वाले प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकृत करें। इसी प्रकार 100 दिवस से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों के भी निराकरण की कार्यवाही करें। प्रत्येक प्रकरण पर निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत करें। जवाब में भविष्यात्मक शब्दों का प्रयोग न करें।

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने कहा कि प्रत्येक राजस्व अधिकारी कम से कम 80 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने का प्रयास करें। सभी एसडीएम एवं तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर पहले सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही करें। दिनभर में किए गए निराकरण की जानकारी प्रतिदिन शाम को प्रदान करें। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संपन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर मीना मसराम, समस्त एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।

 

 

 

 

 

 

 

कलेक्टर ने की पुस्तक दान करने की अपील

आज से कलेक्ट्रेट में रखा जाएगा ड्रॉपबॉक्स

मण्डला 2 मार्च 2023

’’ज्ञानदान’’ के तहत कलेक्ट्रेट में ड्रॉपबॉक्स रखा जा रहा है जिसमें आम नागरिक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पुस्तकों का दान कर सकेंगे। ड्रॉपबॉक्स का शुभारंभ 3 मार्च को प्रातः 11:30 बजे किया जाएगा। ड्रॉपबॉक्स में प्राप्त पुस्तकें छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि आपके पास ऐसी जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं जो स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, को कलेक्ट्रेट के ड्रॉपबॉक्स के माध्यम से दान करने का कष्ट करें। श्रीमती सिंह ने कहा कि आपके द्वारा दी गई पुस्तकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले साधनविहीन छात्र-छात्राएं भी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

 

 

 

 

 

 

 

116 बैगा परिवारों को दिए जाएंगे दुधारू पशु

कलेक्टर ने की दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम की समीक्षा

मण्डला 2 मार्च 2023

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए पात्र बैगा हितग्राहियों का चिन्हांकन करते हुए शतप्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से विशेष पिछड़े जनजाति (बैगा) हितग्राहियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं कुपोषण से मुक्ति पाने हेतु जिले के 116 बैगा परिवारों को दो-दो दूधारू पशु (गाय/भैंस बछड़े सहित) उपलब्ध कराए जाने हैं। उन्होंने कहा कि बैगा परिवारों को योजना के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हुए उन्हें लाभ लेने के लिए प्रेरित करें।

कलेक्टर श्रीमती सिंह ने कहा कि पशुपालन विभाग तथा आजीविका विभाग का मैदानी अमला बैगा ग्रामों का भ्रमण कर बैठक आयोजित करें तथा हितग्राहियों को योजना के उद्देश्य एवं अनुदान राशि के संबंध में विस्तार से जानकारी दें। उन्हांेने कहा कि स्व-सहायता समूह की बैगा दीदियों को भी योजना से लाभान्वित करें। कलेक्टर ने कहा कि योजना से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, कुपोषण दूर होगा तथा उच्च उत्पादक क्षमता के दुधारू पशुओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। श्रीमती सिंह ने कहा कि दुधारू पशुओं में वर्णित दुधारू देशी नस्ल की दो-दो गाय, भैंस जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) हितग्राहियों को प्रदाय किया जाएगा। योजना 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान पर संचालित हैं। क्रय किये गये समस्त पशुओं का बीमा कराया जाएगा। एम.पी.सी.डी.एफ के मिल्क रूट पर प्राथमिकता के आधार पर हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। पशुपालकों को डेयरी से संबंधित प्रशिक्षण पशु प्रदाय के पूर्व दिया जायेगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित 8 प्रकरणों में 4 लाख 50 हजार रूपए की राशि स्वीकृत

 

मण्डला 2 मार्च 2023

विभिन्न प्रकार के अपराधों से पीड़ितों को अथवा उनके आश्रितों के प्रभावी पुर्नवास हेतु शासन द्वारा अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना लागू की गई है जिसके तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा 3 प्रकरणों में चार लाख पचास हजार रूपये प्रतिकर राशि पीड़ितों को प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृत किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला के सचिव, जिला न्यायाधीश श्री डी०आर० कुमरे ने बताया कि लैंगिक अपराधों से पीड़ितों को प्रतिकर दिलाये जाने हेतु विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट मण्डला द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला को अनुशंसा की गई थी जिस पर कार्यवाही करते हुए माननीय श्रीमती विधि सक्सेना प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक 28 फरवरी 2022 को आयोजित की गई जिसमें श्री डी०आर० कुमरे जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला कलेक्टर हर्षिका सिंह, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत उपस्थित हुए तथा लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों के 3 प्रकरणों में सर्वसम्मती से निर्णय लेते हुए 4,50,000 (चार लाख पचास हजार रूपये) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया गया।

श्री डी०आर० कुमरे जिला न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह भी बताया गया कि म०प्र० अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 से प्रदेश में लागू की गई है जिसमें व्यक्ति की जीवन की हानि हो जाने पर अधिकतम चार लाख रूपये, मारपीट में स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर अधिकतम तीन लाख रूपये, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध घटित हो जाने पर दो लाख रूपये एवं सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता को अधिकतम तीन लाख रूपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। एसिड अटैक के मामलों में उपचार का सम्पूर्ण खर्च और तीन लाख रूपये तक प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अपराध से पीड़ित सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों को लाभ दिया जाता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला

 

मण्डला 2 मार्च 2023

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मंडला में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला का आयोजन 13 मार्च 2023 को प्रातः 10 बजे किया गया है। मेरे में 10वी, 12वी, आईटीआई डिप्लोमा एवं स्नातक उत्तीर्ण पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष एवं कंपनी के मापदंड के अनुसार हो। स्टाइपेण्ड शासन एवं कंपनी के नियमानुसार स्टाइपेन्ड एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी।

मेले में भाग लेने के लिए लिंक https://forms.gle/nwHQJC4TnskPrj1x5 पर अपना रजिस्ट्रेशन कर आयोजन के दिन उक्त स्थान पर अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं बायोडाटा, सीवी, रिज्यूम सहित 13 मार्च 2023 को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। अप्रेन्टिसशिप हेतु भर्ती, अप्रेन्टिसशिप नियमों एवं कंपनियों के शर्तों अनुसार की जाएगी। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिसशिप मेला में प्रतिभागिता हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

Related posts

जिला रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है  

Reva India News

विशेष पेंशन प्रकरण के निराकरण हेतु शिविर का आयोजन 11 जुलाई तक

Reva India News

स्कूल की छात्राओं द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए भरा गया शपथ पत्र

Reva India News

Leave a Comment