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फोस्टर केयर हेतु देखरेख और संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी

मंडला 14 अगस्त 2024

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि फोस्टर केयर एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें परिवार के घरेलू वातावरण में वैकल्पिक देखरेख हेतु बच्चे को, आम तौर पर अवधि या विस्तृत अवधि के लिए देखरेख और संरक्षण के उद्देश्य से विस्तृत परिवार अथवा असंबंधित परिवार के सदस्यों के साथ रखा जाता है। उन्होंने फोस्टर केयर हेतु कौंन से बच्चे पात्र होंगे इस संबंध में बताया कि बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले या समुदाय में रहने वाले (6 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के) देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले सभी बच्चे, बिना मुलाकात वाले बच्चे और अयोग्य अभिभावक वाले बच्चे, वे सभी बच्चे जिन्हें या तो देश में दत्तक ग्रहण या अंतर देशीय दत्तक ग्रहण में परिवार नहीं मिलता है और उन्हें दत्तक ग्रहण के नियमों के अनुसार कठिन या विशेष जरूरतों वाले बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने भावी पालक माता-पिता के लिए पात्रता मानदंड के संबंध मंे बताया कि भावी पालक माता-पिता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम हों, उनकी जीवन को जानलेवा बिमारी/चिकित्सीय स्थिति नहीं होनी चाहिए और उन्हें किसी भी प्रकृति के आपराधिक कृत्य में दोषी नहीं ठहराया गया हो या बाल अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में कथित रूप से शामिल या आरोपी न हो। उन्होंने संपर्क करने के संबंध मंे बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं पंजीकरण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा बाल कल्याण समिति जिला पंचायत परिसर प्रथम तल मण्डला एवं फोन नंबर 07642253056 पर संपर्क किया जा सकता है।

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