Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

परंपरागत मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं का ही उत्पादन व विक्रय किया जा सकेगा रासायनिक व विषाक्त रंगों का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित

मंडला 4 सितंबर 2024

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सोमेश मिश्रा ने बताया कि विभिन्न स्वयं सेवी संस्थानों, नागरिकों एवं अन्य माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि, मण्डला जिले में प्लास्टर ऑफ पेरिस की सामाग्री एवं विषाक्त रंगों का उपयोग करके प्रतिमाओं एवं अन्य मूर्तियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसके उपयोग एवं उसके उपरांत विसर्जन से प्रदूषण के फैलने की पूर्ण संभावना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एवं म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की सामाग्री एवं विषाक्त रंगों से मूर्ति निर्माण एवं उनके विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन सामान्य के हित में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार मण्डला जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में मूर्तियों/प्रतिमाओं के निर्माण में केवल उन्हीं प्राकृतिक सामग्रियों का ही उपयोग किया जाए जैसा कि नियमों में उल्लेखित है। मूर्तियों के निर्माण में परंपरागत मिट्टी का ही उपयोग किया जाए, पकी हुई मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी प्रकार के केमिकल व रासायनिक वस्तुओं का उपयोग प्रतिमा/मूर्ति निर्माण में किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। मण्डला जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में मूर्तियों/प्रतिमाओं पर कलर हेतु प्राकृतिक रंगों व गैर विषाक्त रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी प्रकार के रासायनिक व विषाक्त रंगों का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मण्डला जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में केवल परंपरागत मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं का ही उत्पादन व विक्रय किया जा सकेगा। जिले में परंपरागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पी.ओ.पी. व अन्य रासायनिक पदार्थों से प्रतिमाओं/मूर्तियों के निर्माण को प्रतिबंधित किया जाता है। स्थानीय निकाय द्वारा इस संबंध में सत्यापन किया जाएगा, यदि कहीं इस आदेश के जारी होने के दिनांक के बाद परंपरागत मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पी.ओ.पी. व अन्य रासायनिक पदार्थों से प्रतिमाओं/मूर्तियों के निर्माण का मामला प्रकाश में आता है, तो तत्काल स्थानीय निकाय द्वारा इन निर्मित प्रतिमाओं को अपने कब्जे में लेकर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम-2000 के प्रावधानों के अनुरूप करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/मूर्तिकार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

Related posts

केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री ने सर्किट हाऊस में ली बैठक

Reva India News

प्रत्येक रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू एवं प्रतिदिन रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावशील आदेश 1 जून की सुबह 6 बजे से 16 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावशील जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए अनलॉक के दिशा-निर्देश

Reva India News

आर्थिक सहायता स्वीकृत

Reva India News

Leave a Comment