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माह की अंतिम तारीख के पूर्व खाद्यान्न प्राप्त कर लें उपभोक्ता जिला आपूर्ति अधिकारी ने की आमजन से अपील

मंडला 20 सितंबर 2024

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि एनएफएसए अनुसार 2013 अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को उसी माह की 30 अथवा 31 तारीख तक खाद्यान्न वितरण करने हेतु आदेशित किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने जिले के पात्रता पर्चीधारी आम उपभोक्ताओं से कहा है कि माह की अंतिम तारीख के पूर्व अपना पात्रता अनुसार अपनी नजदीक शासकीय उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें। पूर्व की भांति अगले माह में पुराने माह का खाद्यान्न उचित मूल्य दुकान में संलग्न पीओएस मशीन में प्रदर्शित नहीं होने के कारण वितरण नहीं होगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि 30 सितंबर 2024 तक परिवार का मोबाईल नंबर एवं सभी सदस्यों का ईकेवाएसी शासकीय उचित मूल्य दुकान में जाकर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

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