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4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मंडला, 30 सितम्बर 2026

तहसीलदार मंडला द्वारा राजस्व प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 29 जुलाई 2026 के अनुसार ग्राम पौड़ी, तहसील एवं जिला मंडला निवासी अरसद खान की 26 मार्च 2026 को ग्राम पौंड़ी महाराजपुर स्थित बंजर नदी में पानी में डूबने से मृत्यु होना प्रतिवेदित किया गया है।

मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट में भी मृत्यु का कारण पानी में डूबना दर्ज किया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6-4 में संशोधन दिनांक 1 मार्च 2018 के प्रावधानों के तहत पानी में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारसान को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उक्त प्रावधान के अंतर्गत मृतक अरसद खान की निकटतम वारसान आवेदिका श्रीमती हसीना बी पति सरफराज खान, निवासी ग्राम पौड़ी, तहसील एवं जिला मंडला के पक्ष में 4 लाख रुपये (चार लाख रुपये) की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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