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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज

मंडला 6 नवंबर 2024

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.सी. सरोते ने जिले के लोगों के लिए एडवायजरी जारी की है कि 70 वर्ष से अधिक के सीनियर सिटीजन आयुष्मान योजना का लाभ उठायें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने योजना का उद्देश्य बताते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्ता पूर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना। जिससे उन्हें आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त करते हुए एक स्वस्थ और सम्मान पूर्व जीवन जीने में सहायता मिल सके। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और से उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किये बिना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी है एवं 29 अक्टूबर 24 को योजना का शुभारंभ हो चुका है। योजना हेतु पात्रता का निर्धारण केवल आधारकार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जायेगा तथा पंजीकरण के लिए आधारकार्ड एवं समग्र फेमिली आई.डी. की आवश्यकता होगी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को AB – PMJAY के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के है और उनके परिवार पहले से ही AB – PMJAY के तहत कवर है, उन्हें अपने लिए अतिरिक्त 5 लाख तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी। जिसे वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नही करेंगे। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर रूपये 5 लाख तक की वार्षिक कवरेज मिलेगी। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के है और केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान सेंट्रल आर्ल्ड पुलिस फोर्स जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे है। वे अपनी मौजूदा योजना या AB – PMJAY में से किसी एक को चुन सकते हैं। किन्तु योजना चयन करने का विकल्प एक बार ही दिया जायेगा। यह स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वे वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, वे भी AB – PMJAY के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

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