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मानव तस्करी, बंधवा श्रम, सुरक्षित प्रवास एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

मंडला 19 दिसंबर 2024

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एसके जोशी के निर्देशन में एवं श्री प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जन साहस संस्था के समन्वय से गुरूवार को एडीआर सेंटर जिला न्यायालय मण्डला में मानव तस्करी, बंधवा श्रम, सुरक्षित प्रवास एवं मानसिक स्वास्थ्य विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्रीमान एस.के. जोशी प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री आरके रावतकर विशेष न्यायाधीश, श्री प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री रजत सकलेचा पुलिस अधीक्षक मण्डला एवं समस्त न्यायाधीशगण, सुश्री क्षमा सराफ डिप्टी कलेक्टर मण्डला, श्री पियूश मिश्रा एसडीओपी मण्डला, श्रीमती दीपिका एस ठाकुर जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री करन राठौर प्रोग्राम लीड जनसाहस, श्रीमती उर्मिला काउंसलर जनसाहस, श्री रविभान मसराम जिला समन्वयक जनसाहस एवं जनसाहस की टीम, विभिन्न विभागों से आये प्रतिभागीगण, पैरालीगल वालेंटियर्स की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

श्री प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मानव तस्करी के संबंध में बताया कि यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के माध्यम से जबरन श्रम या व्यवसायिक यौन क्रिया के उद्देश्य से शोषण किया जाता है। साथ ही इससे बचने के लिए जागरूकता बढ़ाये जाने पर बल दिया एवं पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में बताया कि एसिड अटैक, सामूहिक बलात्कार, हत्या, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट या शल्य क्रिया भ्रूण हानि या क्षति के संबंध में पीड़ित व्यक्ति व उसके परिवार जन को प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति स्वयं या उसके आश्रितों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन व अपराध संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है के संबंध में जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

श्री पियूश मिश्रा एसडीओपी मण्डला द्वारा बताया गया कि मानव तस्करी व बंधुवा मजदूरी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और इस समस्या की रोकथाम एक बहुत बड़ी चुनौती है मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सख्त कानून है। केवल कानून का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है वर्तमान में मानव तस्करी के संबंध में लोग जानते नहीं है जबकि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस प्रकार के अपराध हमारे समाज में बिल्कुल अपनाने लायक नहीं है क्यों इन अपराधों में छोटे-छोटे बच्चों को बंधुवा मजदूर बनाया जाता है व उन्हें मानव तस्करी का शिकार बनाया जाता है।

श्रीमती उर्मिला मेंटल हेल्थ काउंसलर द्वारा इस अवसर पर बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य मतलब हम कैसा महसूस करते हैं कैसे सोचते हैं और कैसे बरताव करते हैं जैसे दुख घबराहट और चिंता महसूस करना मानसिक स्वास्थ्य का हिस्सा है उसी तरह खुशी उत्साहित होना और संतुष्ट महसूस करना भी मानसिक स्वास्थ्य का भाग है। जमीनी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य और उनसे जुड़े मुददों को संबोधित करने के लिए हम तीन प्रकार की गतिविधियों का प्रस्ताव करते हैं। पहला प्रत्यक्ष मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा व्यवस्था में सुधार, तीसरा जागरूकता बढ़ाने की पहल इन माध्यमों के द्वारा हम जमीनी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में विस्तारपूर्वक कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार उनके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी पीपीटी एवं लघु फिल्मों का प्रदर्शन कर विभिन्न विभागों से आये प्रतिभागीगण, पैरालीगल वालेंटियर्स को जानकारी दी गई।

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