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दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया  

मंडला 15 जनवरी 2025

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल (म.प्र.) एवं कलेक्टर के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-मंडला के मार्गदर्शन में दवाओं के नशे के रूप में दुरूपयोग रोकने, गर्भपात की दवाओं के क्रय-विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण एवं नियमानुसार औषधियों का क्रय-विक्रय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा मंडला जिले में स्थित दवा दुकानों का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। औषधि निरीक्षक जिला मंडला द्वारा मेसर्स श्री मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर एवं मेसर्स चौरसिया मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दवा दुकानों मेसर्स श्री मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जिला मंडला में शेड्यूल एच 1 रजिस्टर संधारित नहीं पाया गया था, दवा दुकान में कार्यरत योग्य व्यक्ति अनुपस्थित पाया गया था और उनकी अनुपस्थिति में दवा दुकानें संचालित पाई गई थी एवं निरीक्षण के दौरान औषधियों के क्रय-विक्रय पत्रक प्रस्तुत नहीं किए गए थे एवं मेसर्स चौरसिया मेडिकल स्टोर्स जिला मंडला में दवा दुकान में कार्यरत योग्य व्यक्ति अनुपस्थित पाया गया था और उनकी अनुपस्थिति में दवा दुकाने संचालित पाई गई थी, अवसान तिथि बीत चुकी औषधियों पर उचित लेबल नहीं पाया गया था। साथ ही ऐसी औषधियाँ जिनका दुरुपयोग नशे के रूप मे किया जा सकता है उनके विक्रय पत्रक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उपरोक्त पाई गई गंभीर अनियमितताओं के कारण मेसर्स श्री मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जिला मंडला एवं मेसर्स चौरसिया मेडिकल स्टोर्स जिला मंडला को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था एवं मेसर्स श्री मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जिला मंडला एवं मेसर्स चौरसिया मेडिकल स्टोर्स जिला मंडला द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधानकारक व संतोषजनक नही पाए जाने के चलते औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मंडला (म.प्र.) द्वारा मेसर्स श्री मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, जिला मंडला का ड्रग लाईसेन्स 7 दिन के लिए एवं मेसर्स चौरसिया मेडिकल स्टोर्स जिला मंडला का ड्रग लाईसेन्स तत्काल प्रभाव से 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है।

विगत माह जिला मंडला में संचालित मेडिकल स्टोर में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के कारण दवा दुकानों (मेसर्स अमित फार्मा जिला मंडला, मेसर्स हरी ड्रग्स एण्ड जनरल स्टोर जिला मंडला, मेसर्स प्रदीप मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर तहसील निवास, जिला मंडला, मां नर्मदा मेडिकल स्टोर्स तहसील-बिछिया, जिला मंडला) को औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मंडला द्वारा (म.प्र.) कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किए गए हैं नोटिस का जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बेहद जरूरी है कि नींद की दवाओं और अन्य दवायें जिनका दुरूपयोग नशे के रूप में किया जा सकता है का विक्रय बड़ी ही सावधानी से किया जाये। दवाओं का संग्रहण उचित स्थान पर किया जाये। फ्रिज में उन्ही दवाओं का संग्रहण किया जाना चाहिये जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है। अग्रिम तिमाही में एक्सपायरी डेट की दवाओं को विक्रयार्थ स्टॉक से अलग किया जाये, ताकि भूलवश भी एक्सपायरी डेट की दवाओं का विक्रय न हो। दवा दुकान में औषधियों का विक्रय योग्य व्यक्ति के द्वारा किया जावे। यदि कोई व्यापारी नशे की दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाता है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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