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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए  

मंडला 6 मार्च 2025

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने मण्डला शहर में यातायात का दबाव बढ़ने से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आवागमन की सुगम व्यवस्था व जान-माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 सहपठित नियम 215 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के तहत मण्डला शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश निषेधित करने हेतु प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक कटरा नाका से बिंझिया तिराहा की ओर। डिण्डोरी नाका से चिलमन चौक की ओर। पौंड़ी नाका से महाराजपुर मण्डला की ओर। मोहनटोला से आंगन तिराहा मण्डला शहर की ओर। उपरोक्त प्रतिबंध प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। इस समय के दौरान 6 या 6 से अधिक चक्के वाले समस्त भारी वाहनों (ट्रेक्टर ट्राली सहित) को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अति आवश्यक वस्तुएँ जैसे दूध, सब्जी, फल, अनाज पेट्रोलियम, दवाई वाले वाहनों को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक की छूट रहेगी। वाहन प्रवेश में छूट के समय के दौरान अधिकतम गतिसीमा 30 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वाहन मालिक व चालकों को सभी यातायात नियमों का पालन करना होगा एवं विधिवत वाहन में नंबर प्लेट, रिफलेक्टर लगाना होगा तथा वैध बीमा करवाना अनिवार्य होगा। उपनगर महाराजपुर से घंसौर मार्ग नैनपुर, रायपुर बायपास पर आने-जाने दोपहर 2 बजे से सायं 4 बजे एवं रात्रि 8 बजे से प्रतिबंध शिथिल किया गया है।

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