मंडला 4 अप्रैल 2025
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर के निर्देशन में 28 मार्च 2025 को बस स्टेंड नैनपुर के होटल प्रतिष्ठानों की जांच संयुक्त टीम खाद्य विभाग एवं नगरपालिका नैनपुर द्वारा की गई। सहायक आपूर्ति अधिकारी नैनपुर श्री आरएस वरकड़े एवं राजस्व उपनिरीक्षक नगरपालिका परिषद नैनपुर श्री प्रेमकुमार चोटिल द्वारा होटल/प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच की गई। घरेलू गैस सिलेंडर के प्रकरण में प्रिंस चाट संदीप सोनी से 2 नगर घरेलू गैस सिलेंडर, समोसा मंगोड़ा की दुकान देवेन्द्र कुमार से 1 नग घरेलू गैस सिलेंडर तथा समोसा/मंगोड़ी दुकान सत्यम टांडिया से 1 नग घरेलू गैस सिलेंडर है। उक्त प्रतिष्ठानों से कुल 4 नग घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग पाए जाने के कारण प्रतिष्ठान संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किया गया है।
