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समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर 45 हजार की शास्ति अधिरोपित

मंडला 2 मई 2025

म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निराकरण करना प्रावधानित है। 17 मार्च की स्थिति में लोकसेवा केन्द्र/एमपी ऑनलाईन/ऑनलाईन ईकेवाईसी तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदन आरसीएमएस पोर्टल के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारियों द्वारा समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर समय सीमा के बाहर लम्बित प्रदर्शित हुए हैं। समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर 9 राजस्व अधिकारियों पर 45 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।

पोर्टल के अनुसार 54 आवेदनों में सेवा प्रदाय करने की अंतिम तिथि के उपरांत भी आवेदनों का निराकरण नहीं किया गया, जिसके संबंध में संबंधित राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे जिनके प्रतिउत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण अस्वीकृत करते हुए कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने मध्यप्रदेश लोकसेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 में विहित प्रावधानों के तहत श्री हिमांशु भलावी तहसीलदार मंडला, श्री दिनेश वरकड़े तहसीलदार बिछिया, श्री नितिन गौड़ तहसीलदार नारायणगंज, श्री चंद्रकुमार वट्टे तहसीलदार घुघरी, श्री विजय कुमार त्यागी तहसीलदार नैनपुर, श्री संदीप कुमार नागोसे नायब तहसीलदार चिरईडोंगरी, श्री कैलाश प्रसाद कोल नायब तहसीलदार मवई, श्री हीरालाल तिवारी नायब तहसीलदार बम्हनी एवं श्री अजय श्रीवास्तव नायब तहसीलदार अंजनिया पर क्रमशः 5-5 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की। शास्ति की राशि 3 दिवस के अंदर जमा कराते हुए चालान की एक प्रति जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा कराना होगा।

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