Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

माता-पिता दोनों के न होने पर ही मिलेगा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ

4 जून 2025, मंडला

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में वे बच्चे सम्मिलित हैं जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हो एवं 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो। योजना अंतर्गत हितग्राही बच्चे को प्रतिमाह 4000 की राशि प्रदाय की जाएगी। पात्र हितग्राही बाल कल्याण समिति, महिला एवं बाल विकास मण्डला में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

 

यह दस्तावेज लगेंगे

 

योजना का लाभ लेने के लिये बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट फोटोग्राफ, बच्चे के माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र, संरक्षक का आधार कार्ड, बच्चे का संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता, संरक्षक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, राशन कार्ड होना आवश्यक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारी पर विश्वास नहीं करने की सभी से अपील की है। साथ ही योजना से संबंधित अधिक जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा बाल कल्याण समिति द्वितीय तल रेडक्रॉस सोसायटी एवं फोन नंबर 07642253056 से प्राप्त की जा सकती है।

Related posts

मंत्री श्रीमती संपतिया उइके 10 जनवरी को अनुकंपा नियुक्ति शिविर और पंचचौकी महाआरती में शामिल होगी  

Reva India News

“नए आपराधिक कानून को एक वर्ष पूर्ण, नए आपराधिक कानून तकनीक आधारित पारदर्शी न्याय प्रणाली की ओर सार्थक कदम” मंडला पुलिस- जनजागरुकता कार्यक्रम का आयोजन, सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नये आपराधिक कानून

Reva India News

संकल्प से समाधान अभियान के जिला स्तरीय शिविर का आयोजन 26 मार्च को ग्राम पीपरपानी में आयोजित होगा जिला स्तरीय शिविर

Reva India News

Leave a Comment