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नाबालिक के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट जिला मण्डला द्वारा आरोपी धनेश धूमकेती पिता मनसूक धूमकेती उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम ग्यारहडोंगरी थाना बिछिया जिला मण्डला को धारा 03 सहपठित धारा 4(1) पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, दिनांक 28.08.2022 को अभियोक्त्री उम्र 17 वर्ष में अपने माता पिता के साथ थाना बिछिया में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 27.08.2022 को शाम करीब 05:30 बजे वह गांव में खेत से गायों को लेकर घर आ रही थी तभी अभियुक्त धनेश धूमकेती जामुन के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, वह जैसे ही जामुन के पेड़ के पास पहुंची तभी अभियुक्त धनेश ने पीछे से आकर कसकर उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया वह चिल्लाई पर आस-पास कोई नही था, अभियुक्त धनेश ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया उसने छुडाने की कोशिश की और चिल्लाई लेकिन कोई नही आया उसने अभियुक्त से एक हाथ छुडाया और पास में पड़े पत्थर से अभियुक्त को मारा तब अभियुक्त ने उसे छोडा और फिर तुरंत घर तरफ भागी तब अभियुक्त ने उसे धमकी दी कि किसी को बतायी तो वह उसे जान से खत्म कर देगा वह जल्दी से घर आई और घटना की सारी बात अपने माता-पिता, भाई-बहन व भाभी को बतायी तथा बारिश होने और रात होने के कारण वह रिपोर्ट नही कर सकी तथा आज अपने माता-पिता के साथ रिपोर्ट करने आई है। अभियोक्त्री के उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिछिया द्वारा अपराध क्रमांक 291/2022 अंतर्गत धारा 376, 506 भा०दं०सं० एवं 3,4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एक्ट जिला मण्डला द्वारा आरोपी धनेश धूमकेती पिता मनसूक धूमकेती उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम ग्यारहडोंगरी थाना बिछिया जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विजय अहिरवार के द्वारा की गई है।

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