17 जून 2025, मंडला
मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंडला ने बताया कि घर-घर कचरा संग्रहण हेतु आवासीय घरों से 30 रूपए, व्यवसायिक दुकानों जैसे चाय-पान दुकान 30 रूपए प्रतिमाह, होटल (चाय-नास्ता/भोजनालय) 50 रूपए प्रतिमाह, बड़े मैरिज लॉन/लॉज होटल से 1000 रूपए एवं छोटे मैरिज लॉन/लॉज से 500 रूपए प्रतिमाह अन्य दुकानों/पथकर विक्रेताओं से 50 रूपए प्रतिमाह की दर से स्वच्छता उपकर राशि का निर्धारण की स्वीकृति निकाय द्वारा प्रदान की गई है। उपरोक्त स्वीकृत दर अनुसार ही स्वच्छता उपकर की राशि वसूली का कार्य घर-घर कचरा संग्रहण एजेंसी में अल्ट्रा क्लीन एण्ड केयर सर्विसेज प्लाट न. 470/1 ए राइट टाऊन जबलपुर म.प्र. द्वारा की जावेगी।
