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बंद ऋतु में विभागीय दल द्वारा जप्ती की कार्यवाही

25 जून 2025, मंडला

16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है, जिसमें मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि बंद ऋतु में अवैधानिक मत्स्याखेट मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि की निगरानी एवं चैकिंग हेतु विभागीय दल गठित किया गया है। 24 जून 2025 को विभागीय अमले द्वारा रामनगर बाजार एवं अंजनिया बाजार में अवैधानिक मत्स्याखेट की जांच की गई। जांच के दौरान लगभग 40 किग्रा मछली जप्त की गई तथा मछली की नीलामी कर 1600 रूपए राशि शासन के मद में जमा किया गया है। विभागीय निरीक्षण दल में सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री एलएस सैयाम, सहायक मत्स्य अधिकारी श्री एचके भगत, सहायक मत्स्य अधिकारी श्री आरआर धुर्वे, मत्स्य निरीक्षक श्री पीआर वैद्य तथा श्री संजय वरकडे, श्री चमरालाल भारतीया उपस्थित थे।

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