मंडला 31 जुलाई 2025
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में मोटर यातायात कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत श्रम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा की गई। बैठक में नियोजकों द्वारा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत पंजीयन कराया जाना, उनके द्वारा नियोजित किए गए कर्मकारों को श्रम अधिनियम जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, उपादान भुगतान अधिनियम का पालन कराये जाने की जानकारी दी गई। इसके साथ कर्मकारों के स्वास्थ्य परीक्षण जैसे आंखों की जांच एवं स्वास्थ्य की जांच समय-समय पर कराए जाने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक के दौरान कर्मकारों को विभिन्न सुविधाएं जैसे कि न्यूनतम वेतन, निश्चित कार्य के घंटे, विश्राम कक्ष, कैंटीन, चिकित्सा सुविधा, विश्राम अन्तराल, वर्दी, साप्ताहिक अवकाश आदि की उपलब्धता मुहैया कराए जाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज के बारे में समझाया गया। बैठक में श्री राजेश कुमार मिश्रा श्रम पदाधिकारी मंडला, श्री लीलाधर बर्वे अध्यक्ष महिष्मती बस ऑपरेटर एसोसिएशन मंडला, श्रम निरीक्षक, कार्यालयीन स्टाफ एवं अन्य बस ऑपरेटर नियोजक उपस्थित रहे।
