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कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 19(6) के उल्लंघन पर जुर्माने की कार्यवाही

मंडला 30 सितंबर 2025

कृषि उपज मण्डी नैनपुर के स्थानीय निरीक्षण/उड़नदस्ता दल द्वारा मण्डी समिति नैनपुर क्षेत्रान्तर्गत निरीक्षण के दौरान चिरईडोंगरी (रेल्वे) मार्ग में वाहन क्रमांक एमपी 51जेडडी9313 पर मण्डी नियम के उल्लंघन पर जुर्माने की कार्यवाही की गई। वाहन में परिवहित अधिसूचित कृषि उपज मक्का वजन 362.00 क्विंटल के मण्डी शुल्क/परिवहन से संबंधित दस्तावेज दिखाने को कहा गया। जिस पर वाहन चालक द्वारा मेसर्स सीताराम कुंदनलाल सिवनी द्वारा जारी बिल/कैश मेमो/चालान एवं धर्मकांटा पर्ची प्रस्तुत किया गया। किन्तु गंतव्य स्थल आरंग जिला-रायपुर (छ.ग.) के लिए परिवहन के लिए नियमानुसार अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। कृषि उपज मण्डी अधिनियम-1972 की धारा 19(6) का स्पष्टतः उल्लंघन किया जाना पाया गया। तदुपरान्त मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये संबंधित फर्म से अधिसूचित कृषि उपज मक्का की कुल कीमत 8,34,900.00 रूपए पर दाण्डिक मण्डी शुल्क 41,745 रूपए (पांच गुना) समझौता शुल्क 5000 रूपए तथा निराश्रित शुल्क 8,349 रूपए (पांच गुना) कुल जुर्माना राशि 50,094 रूपए वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराये गये। उक्त कार्यवाही मण्डी समिति नैनपुर के उड़नदस्ता प्रभारी श्री गोपाल प्रसाद नीलवंशी (सहायक उप निरीक्षक) द्वारा संपादित किया गया।

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