मंडला, 16 अक्टूबर 2025
दीपावली त्यौहार के दौरान शहर में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मंडला नगर क्षेत्र में भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मंडला एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। दीपावली पर्व के मद्देनजर शहर में भीड़-भाड़ की स्थिति को देखते हुए यह कदम जन-सुरक्षा और यातायात सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मंडला के आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अवधि में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मंडला एवं बम्हनी बंजर नगरीय क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहनों (ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित) के प्रवेश की छूट प्रदान की गई है। शेष अवधि में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
जारी निर्देशों के अनुसार शहर के अंदर केवल आवश्यक कार्य के लिए ही वाहन प्रवेश कर सकेंगे। नाबालिक व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रवेश के समय अधिकतम निर्धारित गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा का पालन अनिवार्य रहेगा।
यह आदेश मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994, मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि दीपावली पर्व सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से मनाया जा सके।
