मंडला, 29 अक्टूबर 2025
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 13 दिसम्बर को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसी तारतम्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोशी के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री तपन धारगा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जावेगी।
उक्त नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य न्यायालयीन आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं बीएसएनएल के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी किया जावेगा।
आगामी 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर 2025 को एडीआर भवन जिला न्यायालय मंडला में 2 बजे से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, श्री कमल जोशी की अध्यक्षता में एवं विशेष न्यायाधीश/प्रभारी अधिकारी नेशनल लोक अदालत आरके रावतकर के निर्देशन में बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न विभागों नगरपालिका, बैंक, विद्युत एवं बीएसएनएल के अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। उक्त बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका तारन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री गजानन नाफडे, विद्युत विभाग मंडला से श्री इमरान खान, बी.एस.एन.एल. विभाग मंडला से श्री शरद कुमार गर्ग, एस.बी.आई. बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक शशि मिरी सहित अन्य समस्त बैंक के बैंक प्रबंधक एवं अधिकारीगण, उपस्थित रहे।
