मंडला, 9 दिसंबर 2025
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोतीनाल ब्लॉक मवई में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम एवं जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, पॉक्सो एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता के कानूनों के बारे में बताते हुये स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से इनके निपटारे की व्यवस्था के बारे में बताया गया। स्कूल के छात्र-छात्राओं को बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलाई गई। लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह करना, अपनी शिक्षा एवं सुरक्षा के लिये अपनी आवाज बुलंद करेंगे और बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान उन्हें टोल फ्री नंबर 181, 1098 व दूरभाष नंबर 07642-252699 बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर संचालित कन्ट्रोल रूप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हब एवं वन स्टॉप सेंटर में दी जाने वाली सहायताओं के बारे में भी बताया गया। तत्पश्चात विधिक प्राधिकरण सेवा जिला मंडला से पी.एल.वी. श्रीमती शिखा श्रीवास्तव द्वारा कानून के प्रति सजग रहने के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को दी जाने वाली सहायता के बारे में बताया गया। अंत में छात्र/छात्राओं के मध्य विभिन्न प्रतियोगिता की गई जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र-छात्रायें, वन स्टॉप सेंटर से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता श्री हरिशंकर कछवाहा उपस्थित रहे।
