मंडला, 13 जनवरी 2026
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार नगर के पड़ाव एवं इलाही चौक क्षेत्र में पतंग विक्रेताओं की दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान तहसीलदार श्री हिमांशु भलावी द्वारा चाइनीज़ मांझे के विक्रय पर विशेष ध्यान दिया गया।
अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि चाइनीज़ मांझे का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा इसका उपयोग आमजन के लिए गंभीर रूप से खतरनाक साबित हो सकता है। दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे केवल वैध एवं सुरक्षित मांझे का ही विक्रय करें। विदित है कि चाइनीज़ मांझे के उपयोग को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्व से लागू हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

