मंडला, 23 जनवरी 2026
एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोचा में एवं ग्रामीण स्तर में राष्ट्रीय बालिका दिवस अंतर्गत नियति पब्लिक स्कूल टाटरी तहसील बिछिया में सकारात्मक पुरुष भागीदारी पर संवाद, बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता, महिलाओं के विरूद्ध अपराध व इसे रोकने के लिए संचालित योजनाओं एवं ग्रामीण क्षेत्र में हेल्पलाईन सेवाओं की जानकारी के लिए जागरूकता सत्र एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें वन स्टॉप सेंटर प्रशासक प्रेरणा मर्सकोले द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं एवं प्रतिभागियों को जेंडर सेंसिटाईजेशन, पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह रोकथाम के बारे में बताया गया। पॉश एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाव के लिये जागरूक किया गया। महिला और पुरुष दोनो का बराबरी, एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर की भावना रखना, 18 वर्ष के पहले लड़की एवं 21 वर्ष के पहले लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता है, जिसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है इसमें 1 लाख का जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास या दोनो का प्रावधान है।
बाल विवाह मुक्त भारत हेतु शिक्षक एवं छात्र, छात्राओं और प्रतिभागियों को शपथ दिलाई गई। यदि कहीं बाल विवाह होता दिखे तो टोल फ्री नंबर 181, 1098 एवं दूरभाष नंबर 07642-252699 बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर में संचालित कन्ट्रोल रूम पर अपनी शिकायत दर्ज करवायें। महिलाओं और बालिकाओं के लिये संचालित आपातकालीन और गैर आपातकालीन सेवाओं तक त्वरित पहुंच सुविधा, छात्रों को हब एवं वन स्टॉप सेंटर में दी जानेवाली सहायताओं के बारे में बताते हुये आवश्यक हेल्पलाइन 181 महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्प लाईन नं. 1098, साइबर क्राइम से बचाव के लिये साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं डायल 112 के उपयोग के बारे में बताया।
