मंडला, 4 फरवरी 2026
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा न्यायालय परिसर मण्डला में यातायात जागरूकता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री कमल जोशी, विशेष न्यायाधीश श्री आर.के. रावतकर, कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्री रामेश्वर झारिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला श्री तपन धारगा, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, परिवहन अधिकारी श्री विमलेश गुप्ता, यातायात विभाग से श्री योगेश राजपूत, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण एवं आमजनों की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जोशी ने उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक सामाजिक विषय नहीं हैं बल्कि कानूनी दायित्व, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं मानवीय संवेदनशीलता का संयुक्त विषय है। अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटि या नियमों की अवहेलना व लापरवाही का ही परिणाम होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान बनाए गए हैं। इसलिए वे प्रावधान केवल दण्डात्मक प्रावधान नहीं है बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए दिये गये विधिक संरक्षण है। श्री जोशी द्वारा सभी से आग्रह किया गया कि वे सड़क सुरक्षा कानूनों का पालन करें एवं स्वयं को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें, आमजनों को जागरूक करने में अपनी पेशेवर भूमिका निभाएं तथा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन केवल इसलिए नहीं करें कि सजा होगी बल्कि इसलिए करें कि यह मानव जीवन के प्रति सम्मान से जुड़ा विषय है।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि रक्तदान जीवन बचाने के लिए किया जाता है, उसे सड़कों पर दुर्घटनाओं में व्यर्थ बहने न दें। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर हम न केवल अपना बल्कि अपने परिवार और समाज का भविष्य सुरक्षित रखते हैं। एक छोटी सी सावधानी कई जिंदगियां बचा सकती है। हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियम हमारी सुरक्षा कवच हैं, इन्हें आदत बनाएं, मजबूरी नहीं।

एसपी श्री सकलेचा ने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित हिट एण्ड रन योजना, राहवीर योजना व अन्य योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही यातायात थाना मण्डला से उपस्थित श्री योगेश राजपूत सूबेदार ने विभिन्न चलचित्रों द्वारा उपस्थितजनों को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों से अवगत कराया। परिवहन अधिकारी श्री विमलेश गुप्ता ने ड्राईविंग लाईसेंस एवं वाहन के पंजीयन से संबंधित उपलब्ध ऑनलाईन सुविधाओं के बारे में अवगत कराया।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री तपन धारगा ने कहा कि प्रत्येक दुर्घटना के पीछे केवल एक मामला या फाईल नहीं होती बल्कि एक परिवार का भविष्य, बच्चों का पालन-पोषण और किसी का पूरा जीवन जुड़ा होता है इसलिए हमें इस संवेदनशीलता के साथ नियमों का पालन करते हुए सावधानी से वाहन का चालन करना चाहिए।
