मंडला, 12 फरवरी 2026
मंगलवार को ग्राम लफरा में बाल विवाह होने की सूचना चाईल्ड लाईन
हेल्पलाईन पर मिली। शिकायत की सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रशासन मंडला ने
तत्परता से शिकायत पर कार्यवाही करते हुए नायब तहसीलदार अंजनिया श्री
अजय श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री विनोद कुमार
वाहने, पुलिस थाना बम्हनी बंजर की टीम को मौके पर भेजा। बाल विवाह रोकथाम
दल द्वारा ग्राम लफरा में बालिका पिता श्री सनता केवट, माता श्रीमती सती बाई
केवट के घर पहुंचकर बाल विवाह की जांच पड़ताल की। जांच में पाया गया कि
बालिका की उम्र 13 वर्ष तथा जन्मतिथि 22.07.2012 है, जिस आधार पर बालिका
नाबालिक पाई गई।
बालिका के माता-पिता द्वारा बताया गया कि बालिका का विवाह कराया
जाना था, किन्तु चाईल्डलाइन में शिकायत होने के बाद प्रशासन की कार्यवाही के
कारण बाल विवाह रोक दिया गया। परिवारजन एवं ग्रामवासियों को समझाया गया
कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की
बालिका तथा 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह किए जाने पर 2 वर्ष तक
की कैद एवं 1 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। विवाह में सम्मिलित सभी
सदस्य जैसे परिवार, रिश्तेदार एवं सेवा प्रदाता सभी दंड के भागीदार होंगे। जिला
प्रशासन मंडला द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से परिवार द्वारा बालिका का बाल
विवाह रूकवाया गया तथा सभी की उपस्थिति में मौका पंचनामा बनाया गया।
