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बम्हनी बंजर में शराब समूह का लाइसेंस निरस्त

मंडला, 1 मार्च 2026

जिला आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बम्हनी बंजर समूह की शराब दुकानों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कदम शासन को देय निर्धारित राजस्व राशि जमा न करने के कारण उठाया गया है। इस समूह का संचालन जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) निवासी श्री करणजीत सिंह सलुजा द्वारा किया जा रहा था। ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शासन को देय संपूर्ण ड्यूटी राशि जमा नहीं की गई थी।

नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप, कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के आदेश 28 फरवरी 2026 के माध्यम से समूह की चारों शराब दुकानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जब तक इन दुकानों का पुर्ननिष्पादन नहीं हो जाता, तब तक इन सभी दुकानों का संचालन सीधे आबकारी विभाग द्वारा किया जाएगा।

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