मंडला, दिनांक 15-03-2026
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन में जनपद पंचायत नैनपुर के सभाकक्ष में “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007” एवं नियम 2009 के प्रचार-प्रसार के लिये एक विस्तृत जन-जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैनपुर श्री आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर ने उपस्थित वरिष्ठजनों को संबोधित करते हुए उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता अपने भरण-पोषण के लिए विधिक रूप से दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। शासन और प्रशासन उनके मान-सम्मान, संरक्षण एवं कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
योजनाओं की जानकारी और हितलाभ वितरण
सेमिनार में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र से नैनपुर के अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने सहभागिता की। इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई।
इस सेमिनार में जनपद पंचायत नैनपुर के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के बुजुर्गों को उनके अधिकारों, कानूनी संरक्षण और शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक करना था, ताकि वे बिना किसी कठिनाई के शासन की सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
