मंडला, 6 अप्रैल 2026
जिले के जनपद पंचायत घुघरी अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरेहली में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला एवं जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती शालिनी तिवारी के मार्गदर्शन में “हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन” योजना के अंतर्गत सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले ने महिलाओं एवं बालिकाओं को बाल विवाह निषेध, महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013, तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन अपराध है। इसके लिए दोषियों पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना एवं 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

कार्यक्रम में शी-बॉक्स पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी तथा आईईसी सामग्री का वितरण भी किया गया। साथ ही महिलाओं को टिकाऊ खेती, पशुपालन एवं कौशल विकास योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।
विधिक सेवा प्राधिकरण की पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती शिखा श्रीवास्तव ने जन लोक उपयोगी अदालत, हिट एंड रन योजना एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजना की जानकारी देते हुए टोल फ्री नंबर 15100 से अवगत कराया।

इस अवसर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री दीपक बाजपेयी, सहायक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्री प्रदीप पाठक, सरपंच, उपसरपंच एवं ग्राम के अनेक महिला-पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों एवं सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाना रहा।
