मंडला, 17 अप्रैल 2026
बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के उन्मूलन के लिए शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पीपरपानी में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं प्रतिभागियों को वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय सहयोग देने की अपील की गई।
इस दौरान उन्होंने पॉक्सो एक्ट एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कि कानूनन प्रतिबंधित है। उन्होंने बाल विवाह कराने, उसमें शामिल होने या सहयोग करने वालों के लिए 1 लाख रुपये तक जुर्माना एवं 2 वर्ष तक के कारावास या दोनों के प्रावधान की जानकारी दी। साथ ही उपस्थित सभी को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई।

कार्यक्रम में जिला स्तर पर संचालित कंट्रोल रूम एवं महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा डायल 112 पुलिस हेल्पलाइन के उपयोग के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इसके अतिरिक्त आई.ई.सी. सामग्री का वितरण भी किया गया। तत्पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला से पी.एल.वी. श्रीमती शिखा श्रीवास्तव द्वारा प्रतिभागियों को विधिक सहायता संबंधी जानकारी देते हुए टोल फ्री नंबर 15100 के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं से अवगत कराया गया एवं कानून के प्रति जागरूक रहने की अपील की गई।
कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर प्रभारी सुश्री प्रेरणा मर्सकोले, पी.एल.वी. श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, स्कूल की प्राचार्य श्रीमती गीता पंद्राम, शिक्षिका श्रीमती वंदना कछवाहा, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता हरिशंकर कछवाहा सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
