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कृषक फसलों को जोखिम से बचाने करवाएं फसल बीमा

मंडला, 22 मई 2026

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 के लिए अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों से अपील की गई है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंडला श्री अश्विनी झारिया ने जिले के समस्त कृषकों एवं विशेषकर ऋणदार किसानों से कहा है कि वे शासन की योजना का लाभ लेते हुए अधिक से अधिक अधिसूचित फसलों का बीमा कराएं। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन के लिए फसल बीमा पंजीयन प्रक्रिया जुलाई माह से प्रारंभ होकर अगस्त माह के अंत तक जारी रहेगी। किसानों से कहा गया है कि यदि वे अपनी फसल में परिवर्तन करते हैं तो संबंधित बैंक को अनिवार्य रूप से सूचित करें, जिससे सही फसल का बीमा कराया जा सके।

अऋणी कृषक संबंधित बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र, बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों अथवा सहकारी समितियों में भारत सरकार के पोर्टल पीएमएफबीवाई के माध्यम से 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं।

बीमा संबंधी जानकारी एवं शिकायतों के निराकरण हेतु विकासखंड स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। प्रभावित बीमित कृषकों को स्थानीय आपदा की स्थिति में 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा बैंक, कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी के अधिकारियों को सूचना देना आवश्यक होगा।

योजना के अंतर्गत खड़ी फसल से लेकर कटाई उपरांत होने वाले नुकसान, ओलावृष्टि, चक्रवात, अतिवृष्टि, जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली, असफल बुवाई तथा अंकुरण विफलता जैसे जोखिमों को शामिल किया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर फसल बीमा कराने की अपील की है।

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