मंडला, 9 सितम्बर 2026
मध्यप्रदेश शासन के राज्य कर विभाग द्वारा कर चोरी एवं वित्तीय अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। विभाग ने आम जनता, व्यापारिक संगठनों और कर सलाहकारों को कर संबंधी गड़बड़ियों की जानकारी सीधे विभाग तक पहुँचाने के लिए एक विशेष डिजिटल मॉड्यूल शुरू किया है।
कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर वृत्त मंडला से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभाग की वेबसाइट (mptax.mp.gov.in/mpvatweb/) पर ‘Provide Tax Evasion Information’ टैब सक्रिय किया गया है। इसके माध्यम से नागरिक, व्यापारी व कर सलाहकार एक एकीकृत मंच पर कर चोरी से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इस मॉड्यूल का उद्देश्य प्राप्त सूचनाओं का समयबद्ध परीक्षण, त्वरित कार्रवाई, सतत अनुश्रवण और सूचनादाताओं को फीडबैक उपलब्ध कराना है। इससे कर प्रशासन अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनेगा।
इन अनियमितताओं की दे सकते हैं सूचना
500 से अधिक की बिक्री पर बिना जीएसटी का बिल जारी करना, कम्पोजिशन करदाता द्वारा बिक्री बिल पर अवैध रूप से जीएसटी वसूलना, बिना पंजीयन निर्धारित टर्नओवर सीमा से अधिक का कारोबार करना, बिना वैध दस्तावेज या ई-वे बिल के माल का परिवहन करना, भुगतान प्राप्त करने के लिए एक से अधिक नाम या क्यूआर कोड का उपयोग करना, ग्राहकों को पक्का बिल न देना।
सहायक आयुक्त राज्य कर, मंडला वृत्त श्रीमती सुमन बघेल एवं राज्य कर अधिकारी श्री आकाश उइके ने बताया कि नागरिक पोर्टल पर लॉगिन कर साक्ष्यों व संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नागरिकों की जागरूकता और सहभागिता से कर अपवंचन पर प्रभावी अंकुश लगेगा, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और प्रदेश के विकास में गति मिलेगी।
