मंडला, 10 सितम्बर 2026
श्रम विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ‘श्रम प्रहरी’ पहल शुरू की गई है। इसके तहत आम नागरिक अपने आसपास संचालित अपंजीकृत कारखानों, संस्थानों अथवा निर्माण कार्यों की सूचना श्रम विभाग को दे सकते हैं।
श्रम विभाग ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रम कानूनों का पालन कराने में आमजन की सहभागिता बढ़ाना है। यदि किसी नागरिक को ऐसा कारखाना या व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिखाई देता है, जो पंजीकृत नहीं है, तो उसकी सूचना श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल https://factory.mponline.gov.in/Portal/Services/FactoryReg/AB_Home.aspx पर दर्ज की जा सकती है।
इसके अलावा टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर कॉल कर भी जानकारी दी जा सकती है। मध्यप्रदेश के आधिकारिक फैक्ट्री पोर्टल पर भी अपंजीकृत कारखाने या संस्थान की सूचना देने के लिए यही हेल्पलाइन उपलब्ध कराई गई है। श्रम विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे ‘श्रम प्रहरी’ बनकर श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण में सहयोग करें।
