मंडला, 17 सितम्बर 2026
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला श्री कमल जोशी के निर्देशन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला श्री तपन धारगा के मार्गदर्शन में जिले के अंतिम छोर पर स्थित वन ग्राम मनोरी एवं ग्राम भीमडोंगरी में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री विजय कुमार खोब्रागड़े एवं पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती शिखा श्रीवास्तव ने ग्रामीणों को विभिन्न विधिक योजनाओं एवं कानूनों की जानकारी दी। श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ योजना, नालसा संवाद योजना, नालसा आशा योजना, मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुंच योजना, महिला एवं बाल संरक्षण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित अन्य योजनाओं के बारे में बताया गया।
ग्रामीणों को मौलिक अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सलाह प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया गया कि गरीबी, अशिक्षा या अज्ञानता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

शिविर में नवीन आपराधिक कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तारी के समय व्यक्ति के अधिकार एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई। इस दौरान मोबाइल फोन के सुरक्षित उपयोग एवं दुरुपयोग से बचाव के संबंध में जागरूक किया गया। ग्रामीणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी देते हुए बताया गया कि इसके माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त की जा सकती है।
