मंडला, 25 सितम्बर 2026
मण्डला जिले में पंचायत उप निर्वाचन 2026 (पूर्वाद्ध) के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राहुल नामदेव धोटे द्वारा जारी आदेश के तहत मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, चुनाव वाले क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसके तहत मवई क्षेत्र की कम्पोजिट मदिरा दुकान को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी 27 सितंबर 2026 को सायं 3 बजे से 29 सितंबर 2026 को मतदान समाप्ति तक पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रतिबंध संबंधित ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाली मदिरा दुकान पर लागू होगा। यह आदेश मवई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्र क्रमांक प्राथमिक शाला भवन मवई, उच्चतर माध्यमिक शाला खुर्सीपार (पश्चिम), प्राथमिक शाला भवन रमतिला, माध्यमिक शाला भवन मवई और शासकीय कन्या हाई स्कूल मवई के लिए जारी किया गया है, जहाँ सरपंच पद के लिए 29 सितंबर 2026 को मतदान होना है। इन शुष्क दिवसों के दौरान मदिरा दुकानों पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या अन्य प्रतिष्ठान में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, व्यक्तिगत और गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी सख्त रोक रहेगी। अवैध मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए आबकारी एवं पुलिस विभाग के मैदानी अमले को निर्देश दिए गए हैं ताकि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।
