*लगभग 1.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें प्राप्त 66.50 लाख रुपये का मशरूका जप्त*
*निवेशकों को अधिक राशि लौटाने का लालच देकर जमा पूंजी निवेश कराने का आरोप।*
पुलिस अधीक्षक मंडला श्री राजेश रघुवंशी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी मंडला पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में थाना कोतवाली *मंडला पुलिस ने जिले के बहुचर्चित डबल मनी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है।* आरोपियों द्वारा शहर के लोगों को उनकी *जमा पूंजी निवेश करने पर कम समय में राशि दोगुनी करके वापस करने का लालच देकर गुमराह किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं।*

*पुलिस की कार्रवाई–*
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मंडला श्री राजेश रघुवंशी के निर्देशन में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। *गठित टीमों द्वारा आरोपियों की तलाश एवं पतासाजी के लिए नागपुर, गोंदिया, मुंबई एवं बालाघाट सहित विभिन्न स्थानों पर जाकर जानकारी एकत्र की गई तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस टीमों द्वारा समन्वित एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए गोंदिया, बालाघाट एवं मंडला से कुल छह आरोपियों* को गिरफ्तार किया गया।

*धोखाधड़ी संबंधी लगभग 1.75 करोड़ रुपये की शिकायतें—*
प्रकरण की जांच के दौरान अब तक लगभग 1.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ कर निवेशकों से प्राप्त राशि, संपत्तियों तथा आपसी लेन-देन से संबंधित तथ्यों की जानकारी एकत्र की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण–
1 राजिक कुरैशी, पिता मोहम्मद सफी कुरैशी, उम्र 31 वर्ष, वैहर रोड, मक्का मस्जिद के पास, थाना कोतवाली, बालाघाट
2 मोहसिन उर्फ समीम खान, पिता रफीक खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी इलाही चौक, स्वामी सीताराम वार्ड, मंडला।
3 अब्दुल समीर शेख, पिता अब्दुल नसीर शेख, उम्र 30 वर्ष, निवासी मास्टर कॉलोनी, थाना सिटी कोतवाली, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)।
4 रासिद खान, पिता रसीद खान, उम्र 36 वर्ष, निवासी मोंट फोर्ड स्कूल के सामने, राजीव कॉलोनी, देवदरा, थाना कोतवाली, मंडला।
5 साजिद खान, पिता रसीद खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी मोंट फोर्ड स्कूल के सामने, राजीव कॉलोनी, देवदरा, थाना कोतवाली, मंडला।
6 इमरान शेख, पिता नसीर शेख, उम्र 26 वर्ष, निवासी मास्टर कॉलोनी,थाना सिटी कोतवाली, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)।

आरोपियों से जप्त मशरूका–
* नकद राशि: 32 लाख रुपये।
* दो पहिया वाहन: तीन स्कूटी, अनुमानित कीमत 3.50 लाख रुपये।
* चार पहिया वाहन: एक मारुति ब्रेजा कार, अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये।
* चारपहिया वाहन: एक हुंडई अल्काज़ार कार, अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये।
* मोबाइल फोन: एक, अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये।
*कुल जप्त मशरूका का अनुमानित मूल्य 66.50 लाख रुपए है।*
*जांच में यह भी सामने आया कि हुंडई अल्काज़ार कार पहले गिरवी रखी हुई थी, जिसे आरोपियों द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी से प्राप्त राशि में से 11 लाख रुपये नकद देकर छुड़ाया गया था। पुलिस के अनुसार, धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का उपयोग कार, स्कूटी तथा मोबाइल फोन खरीदने में भी किया गया।*
*मुख्य आरोपी का पूर्व आपराधिक प्रकरण–*
प्रकरण के मुख्य आरोपी राजिक कुरैशी के संबंध में जानकारी सामने आई है कि उसके विरुद्ध महाराष्ट्र के नागपुर जिले के नंदनवन थाने में भी धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध है। उक्त प्रकरण में आरोपी जमानत पर चल रहा है।
*निवेशकों की राशि के संबंध में जांच जारी–*
मंडला पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर निवेशकों की पहचान, उनसे प्राप्त राशि, संपत्तियों तथा वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।
*पुलिस टीम*
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शफीक खान, निरीक्षक संजीव उइके, ओ.पी. रावत, आनंद बागवान, सहायक उपनिरीक्षक भूमेश्वर बामनकर, माया राम धुर्वे, प्रधान आरक्षक रविंद्र परते, प्रीतम उइके तथा आरक्षक मृदुल, रमेश, प्रियांश, यमुना प्रसाद, जगदीश आदर्श एवं सुरेश भटेरे की सराहनीय भूमिका रही।
*मंडला पुलिस की आमजन से अपील-*
मंडला पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि कम समय में धनराशि दोगुनी करने अथवा असामान्य रूप से अधिक लाभ देने के प्रलोभन में अपनी जमा पूंजी निवेश न करें। किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी सत्यता एवं वैधानिकता की जांच करें। संदिग्ध निवेश योजना या धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।
