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सर्पदंश से मृत्यु पर 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मंडला, 3 नवम्बर 2026

प्राकृतिक आपदा के कारण सर्पदंश से मृत्यु होने पर प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

तहसील मंडला के ग्राम घाघा निवासी नरसिंह मरावी की 28 सितंबर 2026 को सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। प्रकरण में प्रस्तुत शव परीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सर्पदंश प्रमाणित होने के आधार पर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6-4 की संशोधित कंडिका 5(1) के प्रावधानों के तहत मृतक की निकटतम वारसान एवं पत्नी श्रीमती भगवती बाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह स्वीकृति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मंडला श्री शैलेन्द्र चौधरी द्वारा 30 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से प्रदान की गई है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को दी जाने वाली निःशुल्क सहायता के अंतर्गत किया जाएगा।

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