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जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी जिला मिजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह ने जारी किए आदेश

मण्डला 16 जुलाई 2021

जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कफर््यू के प्रतिबंधों के संबंध में समय-समय पर पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए कलेक्टर हर्षिका सिंह एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में उन्होंने कहा है कि सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन एवं मेले आदि जिनमें जन समूह एकत्र होता है वे प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं। तत्संबंधी आदेश उक्तानसार जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। रूल ऑफ सिक्स- अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्तर्राज्यीय (इंटर स्टेट) तथा राज्यांतरित (इंटर स्टेट) व्यक्तियों, मॉल (गुड्स) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाद्ध रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत् आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा।

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