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अमानक उर्वरक का क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन प्रतिबंधित

मण्डला 11 अक्टूबर 2021

उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने उर्वरक आदेश 1985 की धारा 26 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के तहत् उर्वरक डीएपी, विक्रेता आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित घुघरी से प्राप्त उर्वरक नमूने को विश्लेषण के पश्चात अमानक पाया गया है।

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