मण्डला 29 अक्टूबर 2021
कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में ग्राम पंचायत हिरदेनगर के रोजगार सहायक जगदीश प्रसाद मेहरा तथा ग्राम पंचायत सिकोसी के रोजगार सहायक भूपेन्द्र परस्ते की संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणगंज के पत्रानुसार पुलिस विभाग द्वारा भूपेन्द्र परस्ते की एफआईआर 13 फरवरी 2021 में दर्ज की गई थी जिसके आधार पर पुलिस विभाग द्वारा अधि.मा.दंड सं. 1960 के अनुसार 14 फरवरी 2021 को जेल भेजने की कार्यवाही गई थी। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल 02 जून 2012 ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा नियुक्ति की शर्तों की कंडिका संविदा सेवा समाप्ति में यह स्पष्ट वर्णित है कि सेवा अवधि के दौरान व्यक्तिगत एवं नामजद आपराधिक प्रकरण के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर चार्ज होने पर अथवा 48 घण्टे से अधिक निरूद्ध रहने पर ऐसे ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा अवधि पूर्ण होने के पूर्व संविदा सेवा समाप्त की जा सकेगी।
इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मण्डला के पत्रानुसार जगदीश प्रसाद मेहरा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत हिरदेनगर के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2018-19 में करमाही तालाब जीर्णाेद्धार कार्य में सरपंच, सचिव एवं उपयंत्री को संज्ञान में लिए बिना मजदूरी की राशि फर्जी मस्टर रोल जारी कर कूटरचित तरीके से भुगतान कराया गया जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। उक्त कारणों के आधार पर कलेक्टर हर्षिका सिंह ने दोनों ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।
