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रेवा इडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मण्डला 24 मई 2022

समस्त आयुवर्ग के व्यक्ति कोविड वैक्सीनेशन अवश्य कराएँ

 

मण्डला 24 मई 2022

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के शहरी क्षेत्र अंतर्गत ज्ञानदीप स्कूल में रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन शासन के दिशा-निर्देशानुसार कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। समस्त आयुवर्ग का टीका लगाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने समस्त आयुवर्ग के छूटे हुये हितग्राहियों से अपील की है कि जिनका प्रथम डोज, द्वितीय डोज या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले जिनका प्री-कॉशन डोज ड्यू है, वे टीकाकरण दिवस में ज्ञानदीप स्कूल में पहुंचकर टीका लगवाएं।

 

 

 

 

 

 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का 25 से 31 मई तक होगा स्वतः नवीनीकरण

बीमा धारकों से अपील अपने खातों में 342 रूपये का बेलेंस जरूर रखें

 

मण्डला 24 मई 2022

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी शामिल है। इस योजना का नवीनीकरण हर साल 25 मई से लेकर 31 मई के बीच स्वतः ही हो जाता है। इस योजना के सभी बैंकों के बीमा धारकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने बैंक खाते में न्यूनतम राशि 330 रूपये का बेलेंस अवश्य रखें, जिससे उनके बीमा का नवीनीकरण हो सके। ज्ञात हो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजनांतर्गत 18 से 50 वर्ष तक के आयु के कोई भी व्यक्ति सामान्य आवेदन भरकर बैंक या ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से अपना बीमा करा सकते हैं। इस बीमा योजना के तहत किसी भी आकस्मिक घटना के कारण मृत्यु होने की दशा में नामित को 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबसे सस्ती बीमा पॉलिसी है, जो विशेषकर जन सामान्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सभी को स्वतः आगे आकर इस बीमा योजना में अपने आप को पंजीकृत करवाना चाहिए।

 

 

 

 

 

 

स्वरोजगार के लिए लक्ष्य निर्धारित

 

मण्डला 24 मई 2022

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिले में स्वरोजगार की संभावना एवं स्वयं का रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से मण्डला के लिए 25 प्रशिक्षणार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को जिला स्तर पर ही प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। बोर्ड द्वारा विभिन्न रोजगारन्मुखी व्यवसायों जैसे- फैशन डिजाईनिंग, बेसिक सिलाई गारमेंट, लेदर गुड्स, बेकरी, फूड प्रोसेसिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, कम्प्यूटर एकाउण्ट विथ टेली, घरेलू उपकरण मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, राजमिस्त्री, दोना पत्तल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर मरम्मत, ट्रेक्टर रिपेयरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कारपेंटर, मोबाईल रिपेयरिंग, जिक-जेक मशीन इम्ब्रोईडरी, जरी जरदोसी, विडियोग्राफी-फोटोग्राफी, मोटर वाइरिंग, मेनुअल ज्वेलरी डिजाईन, अगरबत्ती निर्माण, रिटेल सेल एसोसिएट आदि में शिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन ऑनलाईन 31 मई 2022 तक आमंत्रित किये गए हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन बोर्ड की विभागीय वेबसाईट http://crisponlineservices.com/Services/khadi/User_Registration_khadi.aspx पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक, खादी ग्रामोद्योग जिला पंचायत मण्डला के मोबाईल नम्बर 8058500194 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर पेय पदार्थों का लिया गया सेंपल

मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत सघन निरीक्षण जारी

 

मण्डला 24 मई 2022

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थों जैसे- दूध, दही, पैकेज ड्रिंकिग वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, आइसक्रीम पर विशेष निगरानी रखी जा रही। ग्रीष्म ऋतु में दूध की कमी होने एवं खपत अधिक होने से दूध में मिलावट होने की आशंका को देखते हुए इस माह में दूध के 4 नमूने लिए गए हैं। साथ ही दही, लस्सी, पनीर, मिल्क पाउडर एवं घी का 1-1 नमूना तथा 3 नमूने मिर्च मसाला के कार्बोनेट वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों के 5 नमूने, आइसक्रीम का 1 नमूना तथा अन्य खाद्य पदार्थों के 10 नमूने लिए गए हैं। सभी खाद्य पदार्थों निर्माता, रिपेयर अथवा रिलेबलर श्रेणी के अर्न्तगत जिन्होंने एफएसएसएआई लायसेंस प्राप्त किया है। उन्हे लायसेंस के एफओएससीओएस पोर्टल पर जाकर वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 के खाद्य व्यापार का वार्षिक रिर्टन ऑनलाइन भरना है। इसके लिए 31 मई 2022 अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। जिन व्यापारियों द्वारा निर्धारित अवधि तक वार्षिक रिर्टन जमा नही किया जाएगा उन्हे बिलंब शुल्क भुगतान करना होगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्राकृतिक कृषि करने के इच्छुक किसान अपना पंजीयन कराएं

 

मण्डला 24 मई 2022

परियोजना संचालक ’आत्मा’ किसान कल्याण तथा कृषि विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के लिये 100 ग्रामों का चयन कर प्राकृतिक खेती प्रांरभ की जाएगी। प्राकृतिक कृषि एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें पौधों के स्वास्थ्य पर नही, बल्कि भूमि के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शासन की मंशानुसार म.प्र. में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि करने वाले इच्छुक कृषक अपना पंजीयन विभागीय वेब पोर्टल https://mpnf.mpkrishi.org पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं। ऑनलाईन पंजीयन कराने में यदि कोई तकनीकि समस्या होने पर विकासखण्ड स्तरीय कार्यालय व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। पंजीकृत कृषकों को विभाग द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पंजीयन के लिए किसान का पूरा नाम, ग्राम, विकासखण्ड, मोबाईल नंबर, आधार नंबर, पिन कोड, जिस भूमि पर प्राकृतिक खेती की जाना है का, खसरा नंबर प्राकृतिक खेती के लिए रकबा, गायों की संख्या, प्राकृतिक खेती के लिए मौसमी फसल का नाम व किस्म इत्यादि सामान्य जानकारी की पोर्टल पर फीड करने की आवश्यकता होगी। किसानों से अपील की गई है कि प्राकृतिक कृषि करने वाले इच्छुक व रूचि रखने वाले अधिकाधिक किसान वेब पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करायें।

 

 

 

 

 

 

 

 

जनपद अध्यक्ष एवं जि.पं. सदस्य पद के लिए आरक्षण से संबंधित कार्यवाही कलेक्ट्रेट में 25 मई को

 

मण्डला 24 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129 ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मंडला जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को जिला पंचायत सभाकक्ष में

 

मण्डला 24 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129 ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से जिला पंचायत मंडला सभाकक्ष में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नैनपुर जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को झंकार भवन में

 

मण्डला 24 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129 ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से झंकार भवन में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बिछिया जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को जनपद मंडला सभाकक्ष में

 

मण्डला 24 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129 ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से जनपद पंचायत मंडला सभाकक्ष में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

घुघरी जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को रजा फाऊंडेशन मंडला में

 

मण्डला 24 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129 ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से रजा फाऊंडेशन भवन मंडला में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

निवास जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को योजना भवन में

 

मण्डला 24 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129 ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से जिला योजना भवन सभाकक्ष में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

मवई जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को टाऊनहॉल में

 

मण्डला 24 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129 ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से नगरपालिका परिषद के टाऊनहॉल में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मोहगांव जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को जिला पंचायत सभाकक्ष (पुराना)

 

मण्डला 24 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129 ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से जिला पंचायत मंडला सभाकक्ष (पुराना) में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

नारायणगंज जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को अवंतीबाई स्कूल के हॉल क्रमांक-1 में

 

मण्डला 24 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129 ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से रानी अवंती बाई कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हॉल क्रमांक-1 में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

बीजाडांडी जनपद सदस्य एवं पंचायतों के सभी पदों के लिए आरक्षण से संबंधित समस्त कार्यवाही 25 मई को अवंतीबाई स्कूल के हॉल क्रमांक-2 में

 

मण्डला 24 मई 2022

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-23, 25, एवं 129 ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 6 धारा 30 एवं 129ड. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा सर्व संबंधितों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष जनपद पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण किया जाना है। आरक्षण से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही 25 मई 2022 को 11 बजे पूर्वान्ह से रानी अवंती बाई कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हॉल क्रमांक-2 में सम्पादित की जायेगी।

 

 

 

 

 

 

 

जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य मेला 25 एवं 26 मई को

 

मण्डला 24 मई 2022

जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन जिला चिकित्सालय में 25 एवं 26 मई 2022 को किया जायेगा। स्वास्थ्य मेले में हितग्राहियों का पंजीयन कर गंभीर बीमारियों की शीघ्र पहचान करते हुये आवश्यक उपचार प्रदाय किया जायेगा। मेले का उद्देश्य शीघ्र निदान के लिये स्क्रीनिंग, चिकित्सकीय परामर्श, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार प्रदाय करने के साथ पैथोलॉजी जांच अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाऐं रैफरल एवं फॉलोअप सेवाएं सुलभतापूर्वक निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेंगी। स्वास्थ्य मेले में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की फोर-डी जांच किडनी संबंधी रोग रक्तचाप, ह्दय रोग, श्वसन रोग, मुख, स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर, मूत्र रोग प्रसूति एवं स्त्री रोग, क्षय रोग, दंत रोग, शिशु रोग, चर्म रोग, नेत्र रोग, हड्डी रोग, कुष्ठ रोग एवं मानसिक रोग का उपचार, जांच परीक्षण एवं आवश्यक दवाईयों का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।

मेले में सभी हितग्राहियों की डिजिटल हेल्थ आई0डी0 भी बनाई जायेगी जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड से संबंधित मोबाइल नम्बर की जानकारी साथ लेकर आना है। मेले में पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड भी बनाये जायेंगे। आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज परिवार समग्र आई0डी0, राशन कार्ड, फोटो आई0डी0 जैसे वोटर कार्ड आधार कार्ड साथ लेकर आयें।

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