मंडला 4 सितंबर 2024
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला ने पटवारी श्रीमती सरस्वती मरावी को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में बताया गया है कि पटवारी के विरूद्ध ग्रामवासी सुकतरा के द्वारा अपने हल्के में लगातार उपस्थित न होने की शिकायत और स्वास्थ्य शिविर में अनुपस्थित रहना पाया गया है। पटवारी श्रीमती मरावी को इस प्रकार से अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही व उदासीनता बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्रीमती सरस्वती मरावी को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डला नियत किया जाता है।
